ADVERTISEMENTREMOVE AD

पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें, जानें पूरा ब्याौरा

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

आज के समय किसी भी वित्तीय कामकाज के लिए आपके पास पैन नंबर होना बेहद जरूरी है. कई बार पैन नंबर न होने की वजह से काम अटक जाते हैं. ‘पैन’, परमानेंट अकाउंट नंबर उन सभी लोगों को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए आवेदन करते हैं. वो कार्ड जिसमें नंबर और कार्डधारक की पहचान सम्बंधित जानकारी हो उसे पैन कार्ड कहते हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

टैक्स भरने और फाइनेंशियल निवेश करने के लिए पैन कार्ड नंबर अनिवार्य है. पैन कार्ड नंबर में व्यक्ति का टैक्स और निवेश सम्बंधित डाटा होता है. आमतौर पर बैंक खाता खोलते, टैक्स भरते, निवेश करते या कोई अन्य फाइनेंशियल कार्य करते समय इसलिए अपना पैन नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है. तो, जानते हैं इस कार्ड से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां.

0

पैन कार्ड क्या है?

पैन कार्ड को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी किया जाता है, इसमें 10 डिजिट का अल्फानुमेरिक कोड होता है. ये कोड कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है और प्रत्येक कार्डधारक का कोड अलग होता है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

पैन कार्ड किस-किस को मिल सकता

पैन कार्ड केवल व्यक्तियों को ही जारी नहीं किया जाता है. कंपनियां और साझेदारी फर्म भी पैन कार्ड का लाभ उठा सकते हैं और ऐसी संस्थाओं के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य हो जाता है जब वे अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रही हों. यहां तक कि व्यक्ति, नाबालिग, छात्र और गैर-निवासी भारतीय के लिए भी पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन ऐसे करें

  • पैन कार्ड आवेदन के लिए NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं.
  • वेबसाइट पर ‘न्यू पैन’ के विकल्प पर क्लिक करें.
  • वहां पैन फॉर्म 49A होगा जिसे भारतीय नागरिक, एनआरई/एनआरआई और ओसीआई (भारतीय मूल के नागरिक) भर सकते हैं.
  • इस फॉर्म में व्यक्ति को अपना जानकारी भरनी होगी.
  • प्रकिर्या शुरू करने के लिए फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा.
  • फॉर्म जमा करने और फीस जमा करने के बाद आखिरी पेज में व्यक्ति को 15 डिजिट का नंबर मिलेगा.
  • फॉर्म जमा करने के 15 दिन के अंदर इसे आवश्यक दस्तवेज़ो के साथ कोरियर एनएसडीएल ऑफिस भेज देना चाहिए.
  • इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वेरिफिकेशन करेगा और फिर फॉर्म में भरे पते पर 15 दिन के अंदर पैन कार्ड पहुँच जाएगा.
ADVERTISEMENTREMOVE AD

ऑफलाइन पैन कार्ड आवेदन ऐसें करें

  • NSDL या UTIISL की वेबसाइट से पैन कार्ड फोर डाउनलोड करें या UTIISL एजेंट से ये फॉर्म प्राप्त करें.
  • फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज लगाएं (पहचान पत्र, पता और फोटो).
  • NSDL के ऑफिस में प्रोसेसिंग फीस के साथ फॉर्म जमा कर दें. फॉर्म में लिखे पते पर 15 दिनों में पैन कार्ड भेज दिया जाएगा.
ADVERTISEMENTREMOVE AD

पैन कार्ड फॉर्म

आप फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारतीय नागरिकों या कंपनियों को फॉर्म 49A और विदेशियों को फॉर्म 49AA भरना चाहिए. नाबालिग और छात्र भी फॉर्म 49A भर कर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये दोनों ही फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन मौजूद हैं.

दोनों फॉर्म में ये जानकारी भरनी होती है, निर्धारण अधिकारी कोड (AO कोड), नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार संख्या, आदि. इसके बाद आवेदक को फॉर्म पर हस्ताक्षर कर और दस्तावेजों की कॉपी लगाकर TIN-NSDL के ऑफिस भेजना होता है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA) को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है ताकि वेरिफिकेशन प्रकिर्या पूरी हो सके.

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी
  • हथियार का लाइसेंस
  • केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
  • बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
  • पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल
  • पानी का बिल
  • एलपीजी या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल या गैस कनेक्शन बुक
  • बैंक खाता जानकारी
  • क्रेडिट कार्ड की जानकारी
  • जमा खाता जानकारी
  • पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़
  • आधार कार्ड
  • मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
  • पेंशन भुगतान आदेश
  • पासपोर्ट
  • रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
ADVERTISEMENTREMOVE AD

पैन कार्ड के लाभ

  • टैक्स भरने के लिए पैन नंबर देना आवश्यक होता है. अगर कोई पैन कार्ड नहीं है, तो व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी आय का 30% का टैक्स देना होगा चाहे वो किसी भी टैक्स स्लैब में आते हों.
  • कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार या अन्य संस्थाएं को अपने व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य है.
  • कोई भी व्यक्ति/कंपनी फाइनेंशियल लेनदेन तभी कर सकती है जब उसके पास पैन कार्ड हो. किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद, जिसका मूल्य 5 लाख रु. या उससे अधिक हो.
  • किसी दुपहिया वाहन को छोड़कर किसी भी वाहन की बिक्री या खरीद, किसी भी बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करना, 50,000 रुपये मूल्य या उससे अधिक के बांड खरीदना.
  • भारत के बाहर धनराशि निकालना, विदेश यात्रा के लिए किया गया खर्च, अगर ऐसे खर्च 25,000 रु. से अधिक हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदना, बीमा पॉलिसियाँ खरीदना या 50,000 और उससे अधिक मूल्य के शेयर आदि
  • पोस्ट-पेड मोबाइल फोन कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आदि की आवश्यकता होती है, तो पैन कार्ड काम में आता है. हालांकि, वैकल्पिक आईडी प्रूफ जैसे डीएल, वोटर आईडी कार्ड आदि का उपयोग किया जा सकता हैं.
  • इन दिनों बैंक में खाता खोलने के लिए के केवाईसी (नो योर कस्टमर) नियम के तहत पैन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज बन गया है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×