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क्रिप्टो को GST कानून के दायरे में लाने की तैयारी में सरकार, कितना लगेगा टैक्स?

केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी को गुड्स एंड सर्विसेज (GST) के दायरे में लाने की तैयारी में है.

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केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी को गुड्स एंड सर्विसेज (GST) के दायरे में लाने की तैयारी में है. केंद्र GST कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी के क्लासीफिकेशन पर विचार कर रहा है ताकि ट्रांजैक्शन की पूरी वैल्यू पर टैक्स लगाया जा सके.

मौजूदा समय में, क्रिप्टो एक्सेजेंट पर 18% GST लगाया जाता है, और इसे फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में क्लासीफाई किया जाता है.
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क्रिप्टो पर GST को लेकर क्या है जानकारी?

GST अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी कैसीनो, जुआ, सट्टेबाजी के समान है, जिनकी कुल वैल्यू पर 28% GST लगता है. इसके अलावा, सोने के मामले में पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 3% GST लगाया जाता है.

क्रिप्टो पर कितना लगेगा टैक्स?

एक दूसरे GST अधिकारी ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी की पूरी ट्रांजैक्शन पर GST लगाया जाएगा तो ये रेट 0.1-1% के दायरे में हो सकता है. हालांकि, पहले क्लासीफिकेशन के फैसले को अंतिम रूप देना होगा और फिर रेट पर चर्चा की जाएगी.

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बजट में किया था क्रिप्टो पर टैक्स का ऐलान

वित्त मंत्री निर्लमा सीतारमण ने बजट 2022-23 में क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स का ऐलान किया था. 1 अप्रैल से इस तरह के लेनदेन पर 30% IT प्लस सेस और सरचार्ज उसी तरह लगाया जाएगा, जैसे कि ये जुआ, लॉटरी पर लगाया जाता है.

सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है.

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