केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 अप्रैल को कहा है कि देश में लागू मौजूदा लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों से गैर-जरूरी चीजों की बिक्री पर लगी पाबंदी जारी रहेगी. चार दिन पहले ही ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले-सिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस ‘छूट’ को वापस ले लिया गया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार के 15 अप्रैल के आदेश में कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से ऐसे उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी.
हालांकि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 19 अप्रैल को आदेश जारी कर बताया कि संशोधित दिशा निर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है.
आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को जरूरी अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशा निर्देशों से हटाया जा रहा है.
इंडस्ट्री बॉडी, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. CAIT के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा,
‘’CAIT की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय ने पहले दी गई अनुमति को वापस ले लिया और अब ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी चीजों में ट्रेड कर सकती है.’’प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल, CAIT
बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को हाल ही में 3 मई तक बढ़ा दिया था. इस लॉकडाउन का पहला फेज 24 मार्च को रात 12 बजे से लागू हुआ था, जो 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था.
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