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Credit Card के फायदे-नुकसान क्या हैं, क्रेडिट कार्ड पर अब लगेगा 20% का टैक्स

Credit Card लेकर आए नए नियमों के अनुसार सरकार विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 20% TCS (टैक्स) वसूलेगी.

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2 हजार रुपये (Rupee 2000 Note) के नोट को चलन से बाहर करने के साथ एक और खबर आई कि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) पर टैक्स (Tax) लगाया जाएगा. वो भी 20% का. इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह के क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर टैक्स वसूली होगी, किस पर नहीं होगी, क्या नियम है? और अगर आप भी सोचते रहते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं उसका जवाब भी आपको मिलेगा.

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नए नियमों के अनुसार सरकार विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 20% TCS यानी टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स वसूलेगी. पहले ये टैक्स 5% था. एक और बदलाव है. विदेशों में एक साल में 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च नहीं किए जा सकेंगे. 2.5 लाख डॉलर यानी लगभग 2 करोड़ रुपये. ये नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होगा.

पहले साल भर में क्रेडिट कार्ड से खर्च की कोई सीमा नहीं थी और टैक्स 5% था. अब खर्च पर सीमा भी है और टैक्स भी बढ़ा दिया गया है. अगर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च करना है तो RBI से इसकी अनुमति लेनी होगी और बताना होगा कि कहां और कितना खर्च कर रहे हैं. इस 20% का आपको ITR फाइल करने पर रिफंड मिल जाएगा. पहले 5% टीसीएस के लिए हर कोई ITR फाइल नहीं करता था लेकिन 20% बड़ी रकम है इसलिए सरकार को सारा ब्योरा देना पड़ेगा.

चार चीजें और समझ लीजिए:

  • आप जो क्रेडिट कार्ड भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर कोई नियम नहीं है. ये 20% टैक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है.

  • अगर आप भारत में बैठे-बैठ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी 20% टैक्स का और 2 करोड़ रुपये की सीमा का कोई लेना देना नहीं है.

  • अगर आप साल भर में विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख तक ही खर्च करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. टैक्स की बात क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन की है और 7 लाख रुपये से ऊपर के खर्च की है.

  • 20% टीसीएस मेडिकल और शिक्षा के खर्च पर नहीं वसूला जाएगा.

स्नैपशॉट

अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक भारतीयों ने 1200 करोड़ डॉलर.. बाहर ट्रैवल पर खर्च किए, इससे पिछले साल की तुलना में 104% अधिक.

क्रेडिट कार्ड हम इस्तेमाल करें या नहीं?

क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को इंस्टेंट खरीदने की सुविधा देता है, बैंक आपके कार्ड की एक लिमिट तय करती है और उस लिमिट में आप जो भी खर्च करेंगे उसका पैसा आपकी ओर से बैंक दे देगा. फिर आपको महीने के अंत में वो पैसा बैंक में जमा कर देना होता है. इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस देनी होती है जो मामूली है और कुछ छोटे-मोटे चार्जेज अलग होते हैं. अगर आप महीने के आखिरी में पैसा चुकाना भूल जाते हैं तो बैंक आपसे मोटा ब्याज वसूलता है. आप कहेंगे कि यार काम की चीज तो है. लेकिन फिर बुजुर्गों की वो बात याद आती कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ. हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से पूछा कि, क्रेडिट कार्ड रखें या नहीं रखें, इसका फैसला कैसे लें. जवाब जानने के लिए वीडियो देखें.

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