ADVERTISEMENTREMOVE AD

जल्दी भरें अपना ITR, नहीं तो देना होगा दोगुना जुर्माना

31 दिसंबर, 2018 के बाद आईटीआर भरने पर आपको देरी के लिए दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा.

story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

क्या आपने वित्त-वर्ष 2017-18 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भर दिया है. अगर नहीं तो 31 दिसंबर, 2018 के बाद आईटीआर भरने पर आपको देरी के लिए दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. जुर्माने की दोगुनी राशि 10,000 रुपये की होगी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या था पुराना प्रावधान?

बता दें कि पहले असेसिंग ऑफिसर यह तय करता था कि देरी से आईटीआर भरने पर कितना जुर्माना लगेगा. हालांकि, बजट 2017 में इनकम टैक्स ऐक्ट में एक नया सेक्शन जोड़कर उसमें संशोधन कर दिया गया.

क्या है नया प्रावधान?

नए सेक्शन 234एफ के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद रिटर्न (बीलेटेड आईटीआर) भरता है, तो इस स्थिति में उसे 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. हालांकि, जुर्माना कितना होगा, यह देरी की अवधि पर निर्भर करेगा.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

पांच लाख रुपये से कम आय वालों को राहत

जिन करदाताओं की आय संबंधित वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनके लिए 31 मार्च 2019 तक बीलेटेड आईटीआर का जुर्माना 1,000 तक सीमित रहेगा.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

मार्च तक होगा गलती सुधारने का मौका

आयकर रिटर्न भरने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे उसी वित्तीय वर्ष में ही सुधारना होगा. ऐसे में इस वित्त वर्ष में आपको 31 मार्च 2019 तक यह मौका मिलेगा.

आयकर पर सेस में इस साल 1 फीसदी की वृद्धि की गई है. पहले 3 फीसदी सेस लगता था. बताया जा रहा है कि सेस में हुई इस बढ़ोतरी से मिली राशि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होगी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×