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कर्ज पर ब्याज छूट को लेकर सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश 

कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुए संकट के बीच सामने आए दिशानिर्देश

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कोरोना वायरस महामारी की वजह से पैदा हुए संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने कर्ज पर ब्याज छूट को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं. इसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर छह महीने के लिए दी गई मोहलत के दौरान ब्याज पर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि का भुगतान सरकार करेगी.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आरबीआई की तरफ से कर्ज लौटाने को लेकर दी गई मोहलत के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज छूट योजना को जल्द-से-जल्द लागू करने का निर्देश दिया था. उसके बाद ये गाइडलाइन्स सामने आई हैं.

एनडीटीवी के मुताबिक, वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार कर्जदार संबंधित लोन अकाउंट्स पर योजना का फायदा ले सकते हैं.

यह फायदा एक मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि के लिए है. जिन कर्जदारों के ऊपर 29 फरवरी तक कुल कर्ज 2 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है, वे योजना का फायदा उठा सकते हैं.

इस योजना के तहत हाउजिंग लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, एमएसएमई लोन, टिकाऊ उपभोक्ता सामान के लिए लिया गया कर्ज और खपत के लिए लिया कर्ज आएगा.

गाइडलाइन्स के मुताबिक, बैंक और वित्तीय संस्थान एलिजिबल कर्जदारों के अकाउंट्स में मोहलत अवधि के दौरान ब्याज के ऊपर ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की राशि डालेंगे. वित्तीय संस्थान संबंधित कर्जदार के अकाउंट में रकम डालकर उसके भुगतान के लिए केंद्र सरकार से क्लेम करेंगे.

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