गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 37वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. गोवा में आयोजित इस बैठक में कई चीजों पर टैक्स कम कर दिया गया है, वहीं कुछ चीजों पर टैक्स में बढ़ोतरी भी हुई है. बैठक के ठीक बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों में होटल रूम पर जीएसटी घटाए जाने का फैसला भी एक है. जानिए जीएसटी काउंसिल की बड़ी बातें.
होटल कमरों पर जीएसटी में राहत
- एक हजार रुपये तक के होटल पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा
- एक हजार रुपये से लेकर 7500 रुपये तक के होटल कमरे के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी
- 7500 रुपये के ऊपर के होटल कमरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा
जीएसटी काउंसिल मीटिंग के फैसले
- कैफीन ड्रिंक्स पर जीएसटी को बढ़ा दिया गया है. जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसले में अब ऐसी ड्रिंक्स पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा 12 प्रतिशत का सेस भी लगेगा.
- साल 2024 में भारत में होने वाले अंडर 17वुमंस फीफा वर्ल्डकप के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों पर नहीं लगेगा टैक्स
- डायमंड इंडस्ट्री में जॉब वर्क पर टैक्स पांच फीसदी से घट कर 1.5 फीसदी
- पैसेंजर व्हीकल्स में 1500 सीसी डीजल और 1200 सीसी की पेट्रोल गाड़ियों को सेस में राहत. पेट्रोल गाड़ियों के लिए 1 प्रतिशत और डीजल गाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत तक सेस में कटौती.
- आउटडोर कैटरिंग पर टैक्स 18 फीसदी से घट कर 5 फीसदी
- पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पोलिप्रोपलीन बैग और बोरियों पर 12 फीसदी टैक्स
- आयातित और देश में नहीं बन रहे डिफेंस गुड्स पर जीएसटी, आईजीएसटी खत्म
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जीएसटी की ये सभी नई दरें 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएंगी. इस बैठक से पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने कंपनियों और कारोबारियों को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती करने का ऐलान किया था.
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