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ITR फॉर्म में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नया 

आयकर विभाग ने वर्ष 2020-21 से आईटीआर फॉर्म बदल दिए हैं

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अगले वित्तीय वर्ष से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से पहले, आपको न केवल अपनी आय और निवेश का विवरण, बल्कि पासपोर्ट, विदेशी यात्राओं और बिजली के बिलों से संबंधित अन्य जानकारी देने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आयकर विभाग ने वर्ष 2020-21 से आईटीआर फॉर्म बदल दिए हैं.

आयकर विभाग प्रत्येक वर्ष ITR दाखिल करने के लिए ITR-1 से ITR-7 तक सात फॉर्म जारी करता है. इस बार, अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले, आयकर विभाग ने आईटीआर 1 (सहज) और आईटीआर 4 (सुगम) फॉर्म जारी किए हैं. अन्य फॉर्म को जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है.

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2020-21 से ITR फॉर्म में बदलाव

  • ITR-1 फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए मान्य नहीं है, जिनके चालू बैंक खाते में 1 करोड़ से अधिक राशि है, या संबंधित वित्तीय वर्ष में उसने 2 लाख विदेश यात्रा पर या 1 लाख बिजली के बिल पर खर्च किए हैं.
  • ITR-1 फॉर्म एक सामान्य व्यक्ति दाखिल कर सकता है, जिसकी कुल आय, 50 लाख(वेतन से आय) से अधिक नहीं है. जबकि ITR-4 फॉर्म ऐसे रेजिडेंट व्यक्तियों, HUFs (हिन्दू यूनाइटेड फैमिली) और फर्म के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख तक है. और जिनकी अन्य बिजनेस और पेशे से इंटरेस्ट इनकम है.
  • यदि आपके पास किसी और के साथ संयुक्त रूप से एक घर है, तो आप आईटीआर दाखिल करने के लिए न तो आईटीआर 1 और न ही आईटीआर 4 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.
  • ITR 1 और ITR 4 फॉर्म दोनों के लिए आपको अपना पासपोर्ट नंबर शेयर करना होगा, यदि आपके पास पासपोर्ट है.
  • ITR 4 फॉर्म विदेश यात्रा में 2 लाख के आपके खर्च का विवरण मांगता है. ITR 4 फॉर्म पूछता है "क्या आपने किसी देश या किसी अन्य व्यक्ति के यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च किया. ITR 4 फॉर्म यह भी जानना चाहता है कि क्या आपने बिजली के बिल पर साल के दौरान 1 लाख से अधिक खर्च किया है.

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