अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल किया है, तो जल्दी कीजिए, रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है. सरकार ने 31 दिसंबर को इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को बढ़ाते हुए आखिरी तारीख को 10 जनवरी कर दिया था. कोरोना वायरस संकट की वजह से कई टैक्सपेयर्स ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने एक बार फिर तारीख बढ़ा दी थी.
बता दें कि ये तीसरी बार है जब सरकार ने ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई है. पहले इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था, इसके बाद ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई थी.
जिन खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती, उन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है. वहीं, ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट्स का ऑडिट किया जाना है या फिर जिनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर रिपोर्ट जमा करनी है उनके लिए डेडलाइन 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फॉर्म 16 (Form 16)
जॉब करने वाले को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है. FORM-16 के पार्ट-A में एंप्लॉयर की ओर से काटे गए टैक्स का विवरण होता है. वहीं पार्ट-B में आपकी आय का ब्योरा होता है. ITR में जिस फॉरमैट में ब्योरा भरना होता है, पार्ट-B में उसी फॉरमैट में आय का ब्योरा मिल जाता है. इससे ITR फाइल करने में आसानी होती है.
फॉर्म 26AS
इस फॉर्म में इनकम से काटे गए टैक्स की जानकारी होती है. साथ ही भुगतान किए गए सभी टैक्स और रिफंड की भी जानकारी होती है. इस फॉर्म के जरिये भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल्स, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेस्मेंट टैक्स भी उपलब्ध कराया जाता है.
ऑनलाइन ITR कैसे दाखिल करें
- सबसे पहले विभाग के पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद e-File टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें.
- प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के विकल्प को चुनें और कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद ITR फॉर्म में सभी जानकारियां भरें और सेशन टाइम आउट से बचने के लिए सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें.
- इसके बाद Tax Paid and Verification टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन को चुनें और प्रिव्यु एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें.
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