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ITR फाइल करने की आज आखिरी तारीख, नहीं तो देना होगा इतना फाइन

आयकर विभाग की वेबसाइट से ही भरे टैक्स रिटर्न

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वित्तीय वर्ष 2017-18 या असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है. अगर आप IT रिटर्न नहीं भर पाते हैं, तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा.

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ITR फाइल नहीं करने पर कितना लगेगा जुर्माना?

31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर करदाता को 5,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा. लेकिन अगर ये काम आपने 31 दिसंबर तक भी नहीं किया, तो फिर जुर्माने की राशि बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी.

हालांकि अगर किसी की कुल सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, तो उसे अधिकतम 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा. ये याद रखें कि हर उस करदाता के लिए आईटी रिटर्न भरना जरूरी है, जिसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है.

ITR फाइल करने के लिए क्या-क्या जानना जरूरी

हर करदाता के लिए यह जानना जरूरी है कि वो इनकम के किस स्लैब आता है, टीडीएस क्या है, रिफंड कैसे फाइल करें. टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश किया है ये जानना भी जरूरी है.

अगर आप बिना किसी के मदद के अपने आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के मन में ये सब सवाल आते ही हैं. हम यहां सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं.

आयकर विभाग की वेबसाइट से ही भरे इनकम टैक्स रिटर्न

आयकर विभाग की वेबसाइट से ही भरे टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करना ज्‍यादातर लोगों को एक झंझट वाला काम लगता है, लेकिन इसे भरना भी जरूरी है. लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है. बस ये ध्यान रखें कि आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर ही रिटर्न दाखिल करें.

कितनी इनकम पर कितना टैक्स ?

कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह किस इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं. किस टैक्स स्लैब के तहत उन्हें टैक्स जमा कराना है. इस कंफ्यूजन को यहां दूर कर लीजिए.

  • सालाना 2.5 लाख रुपये तक आमदनी वालों लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं
  • सालाना 2.5 से 5 लाख आमदनी वाले लोगों के लिए 5% टैक्स
  • 5 से 10 लाख रुपए सालाना आय वाले लोगों के लिए 20% टैक्स
  • 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए 30% टैक्स
  • 50 लाख से 1 करोड़ इनकम वाले लोगों पर 10% सरचार्ज
  • 1 करोड़ से ऊपर इनकम वाले लोगों पर 15% सरचार्ज
  • इनकम टैक्स का 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस

इसके अलावा कुछ और जरूरी बातें ध्यान रखें जो रिटर्न भरने के लिए बहुत काम की हैं.

60 से 80 साल तक की उम्र वालों के लिए नियम

  • 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं
  • 3 से 5 लाख तक की आय पर 5%
  • 5 से 10 लाख पर 20%
  • 10 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स

80 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए नियम

  • 5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं
  • 5 से 10 लाख सालाना आय पर 20%
  • 10 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स
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TDS क्या है?

टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स यानी करदाताओं की इनकम से सीधे टैक्स काट लिया जाता है. टीडीएस कई तरह की इनकम पर कटता है. जैसे- सैलरी, FD पर ब्याज, फ्रीलांसरों के पेमेंट, वकीलों की फीस आदि पर लागू होता है.

एक वित्त वर्ष में अगर आप पर टैक्स की देनदारी काटे गए कुल टीडीएस से कम है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान अपने बचे हुए टीडीएस को वापस लेने के लिए क्लेम ले सकते हैं.

इनकम टैक्स रिफंड कैसे लें?

टीडीएस रिफंड लेने के लिए उसी वित्तीय साल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है. इस साल आयकर भरने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 है और असेसमेंट ईयर 2018-19.

31 अगस्त तक रिटर्न फाइल करने पर किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा.

आईटीआर भरने के बाद स्क्रीन पर रिफंड की रकम का पूरा कैलकुलेशन दिखाई देता है. आयकर विभाग आपके रिटर्न का प्रोसेस करने, जांच करने और उसे स्वीकार करने के बाद ईमेल और मैसेज के जरिए जानकारी देगा. इसके बाद कुछ 20-45 दिनों में रिफंड करदाता के खाते में क्रेडिट हो जाएगा.

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