शुक्रवार, 11 फरवरी को सेबी (Securities and Exchange Board of India) ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और तीन अन्य व्यक्तियों को सेक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों पर कथित रूप से धन हेरा-फेरी करने का आरोप है. सेबी ने अनिल अंबानी के अलावा अमित बापना, रवीन्द्र सुधाकर और पिंकेश आर शाह पर एक्शन लिया है.
आदेश में कहा गया है कि यह भी शिकायत की गई थी कि कई तरह की जुड़ी हुई पार्टियों और कमजोर फाइनेंसियल कंपनियों का इस्तेमाल आरएचएफएल से प्रमोटर कंपनी रिलायंस कैपिटल से जुड़ी संस्थाओं को धन निकालने के लिए किया गया था.
अनिल अंबानी एक प्रमोटर के रूप में कंपनी को नियंत्रित करते हैं और शेयरहोल्डर को डायरेक्ट और इंडायरेक्ट शेयरहोल्डिंग के जरिए क्ट्रोल करते हैं. उन्हें अपने पॉवर का अधिक उपयोग करते हुए देखा गया है.SEBI
आदेश में कहा गया है कि जनरल पर्पज कॉर्पोरेट लोन्स (जीपीसी लोन) के तहत आरएचएफएल द्वारा दिए गए लोन की राशि 31 मार्च, 2018 को लगभग 900 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2019 तक लगभग 7,900 करोड़ रुपये हो गई है.
नोटिस में कई कंपनियों का नाम है शामिल
नोटिस में आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एरियन मूवी प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डीप इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, अजलिया डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और विनायक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कई और कंपनियां भी शामिल हैं.
सेबी ने यह भी कहा कि आरएचएफएल पर लगाया गया बैन किसी भी कानून के तहत अप्रूव किए जाने वाले किसी योजना के आड़े नहीं आना चाहिए.
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