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शराब कारोबारी विजय माल्या को UK हाई कोर्ट से मिली राहत

हाई कोर्ट की इन्सॉल्वेंसी डिविजन के जज माइक ब्रिग्स ने माल्या को दी राहत

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शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत देते हुए लंदन में हाई कोर्ट ने एसबीआई के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कर्ज के बोझ से दबे कारोबारी को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई है, जिससे माल्या से तकरीबन 1.145 अरब पाउंड का कर्ज वसूला जा सके.

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हाई कोर्ट की इन्सॉल्वेंसी डिविजन के जज माइक ब्रिग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाओं और कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने समझौते के उनके प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए.

‘चीफ इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट’ के जज ब्रिग्स ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कहा कि इस समय बैंकों को इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मौका देने की कोई वजह नहीं है.

माल्या ने हाल ही में कहा था कि वह कई बार ऐसा ऑफर दे चुके हैं कि वह बैंक का सारा पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं लेकिन ना तो बैंक पैसा लेने को तैयार हैं और ना ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी).

माल्या पिछले चार साल से लंदन में हैं, जहां उनके खिलाफ प्रत्यर्पण का मुकदमा चल रहा है. माल्या पर 13 भारतीय बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपये का बकाया है.

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