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कार-बाइक खरीदना होगा महंगा, अब कराना होगा 3 साल का इंश्योरेंस

छोटी गाड़ियां खरीदने वालों पर नहीं पड़ेगा बोझ 

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नई गाड़ियां खरीदने वालों के लिए शनिवार से इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा. इंश्योरेंस रेगुलेटर 1 सितंबर से नई कार के लिए तीन साल और टू-व्हीलर के लिए पांच साल का इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया है. लिहाजा एक साथ लंबी अवधि का प्रीमियम देने की वजह से गाड़ियां अब महंगी हो जाएंगी. हालांकि छोटी कार (1000सीसी) और टू व्हीलर्स (75सीसी) खरीदने वालों के लिए इंश्योरेंस सस्ता पड़ेगा. एक साथ लांग टर्म इंश्योरेंस लेने की वजह से वे हर साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में इजाफे से बच जाएंगे.

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आइए देखते हैं कि नई गाड़ियां खरीदने वालों के लिए यह कितना महंगा होगा. इस चार्ट में प्रीमियम रुपये में दर्ज है.

छोटी गाड़ियां खरीदने वालों पर नहीं पड़ेगा बोझ 
छोटी गाड़ियां खरीदने वालों पर नहीं पड़ेगा बोझ 

इंश्योरेंस कंपनियां सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं

इंश्योरेंस अवधि में इजाफे के इरडा के फैसले के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनियां सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. उन्हें वहां से राहत की उम्मीद है. हालांकि इरडा ने यह साफ कर दिया है कि कंपनियों को उसी रेट पर इंश्योरेंस प्रीमियम बेचना होगा, जो उसने तय किया है. .

सुप्रीम कोर्ट ने ही इरडा को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि इंश्योरेंस कंपनियां 1 सितंबर से लांग टर्म थर्ड पार्टी कवर पॉलिसी ही बेचें ताकि सड़क पर इंश्योरेंस कवर न लेने वाली गाड़ियां न उतर सकें.

कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने लांग टर्म पॉलिसी बेचने वाले इरडा के फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि गाड़ियां खरीदने वाले अक्सर एक साल का इंश्योरेंस खरीदने के बाद इसे रीन्यू कराना भूल जाते हैं. अब तीन या पांच साल का इंश्योरेंस खरीदने की अनिवार्यता से यह समस्या सुलझ जाएगी. कुछ कंपिनयों का कहना है कि वे बढ़ती महंगाई और श्रम लागतों में इजाफे के मद्देनजर लांग टर्म इश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम तय करेंगी.

ये भी पढ़ें : इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले ध्यान रखें... बहुत जरूरी बात

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