कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मेंबर्स के प्रोफाइल में बदलाव को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं. संगठन ने साफ किया है कि अब मेंबर्स प्रोफाइल में बड़े बदलाव ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे. ये कदम धोखाधड़ी या मिसमैच से बचने के लिए उठाया गया है. EPFO की तरफ से साफ किया गया है कि कौन से छोटे बदलाव ऑनलाइन किए जा सकते हैं.
कौन से बदलाव ऑनलाइन किए जा सकते हैं?
किसी के नाम में अगर कोई छोटा बदलाव है, तो उसे ऑनलाइन ठीक कराया जा सकता है. जैसे किसी को नाम बढ़ाना है या सरनेम ठीक करना है, तो वो छोटे बदलाव में आएगा. जैसे किसी को अ. सिंह से अपना नाम अकांक्षा सिंह कराना है, तो इसे ऑनलाइन किया जा सकता है.
किसी को अगर अपने नाम में मिडिल नेम शामिल करवाना है, या शादी के बाद सरनेम ऐड करवाना है, तो वो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी.
कौन से बड़े बदलाव नहीं किए जाएंगे ऑनलाइन?
नाम या प्रोफाइल में कोई बड़ा बदलाव, जैसे पूरा नाम बदलना, ये ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है. ये तभी किया जाएगा जब आवेदक के पास पूरे दस्तावेज हों. इसमें इंप्लॉयर की डेक्लेयरेशन भी शामिल होगा.
EPFO ने साफ किया है कि किसी भी ऑनलाइन बदलाव को पूरी जांच के बाद ही किया जाएगा. अकाउंट में जन्मतिथि, पिता, पति का नाम और नॉमिनी जैसे बदलाव भी सभी डॉक्यूमेंट की जांच के बाद ही किया जाएगा.
कंपनी के बंद होने पर क्या करें?
अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सैलरी स्लिप, PF स्लिप और अपॉइनमेंट लेटर को वैध दस्तावेज माना जाएगा.
EPFO ने इसके लिए अपने कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि बिना सही कागजात के वो बदलाव न करें.
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