ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर RBI की सफाई,मिलेगी 3 महीने की राहत

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय संस्थान क्रेडिट कार्ड के बकाये भुगतान पर तीन महीने की मोहलत दे सकते हैं.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन की ईएमआई पर तीन महीने की राहत दी है. इसके साथ ही अब आरबीआई ने कहा है कि बैंक क्रेडिट कार्ड के बकाये के भुगतान पर भी तीन महीने की मोहलत दे सकते हैं. हालांकि पहले इस पर कन्फ्यूजन था कि ये बैंक पर निर्भर करेगा. लेकिन आरबीआई ने इस पर कंफ्यूजन को दूर कर दिया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक क्रेडिट कार्ड के बकाये भुगतान पर तीन महीने की मोहलत दे सकते हैं.

करोनावायरस लॉकडाउन की वजह से पैदा दिक्कत में लोगों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक के किश्तों के भुगतान पर बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को तीन महीने रुकने का निर्देश दिया है.

आरबीआई ने किया स्पष्ट

आरबीई ने कहा कि सभी टर्म लोन (कृषि अवधि ऋण, खुदरा और फसल ऋण सहित), सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) के संबंध में, सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों सहित) ("ऋण देने वाली संस्थाएं") को सभी किश्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति है. किस्तों में मूलधन या ब्याज घटक शामिल होंगे.

क्रेडिट हिस्ट्री पर नहीं पड़ेगा प्रभाव

रिजर्व बैंक ने कहा है कि मासिक ईएमआई के साथ क्रेडिट कार्ड के बकाए को भी शामिल किया गया है.हालांकि वित्तीय संस्थानों को ऋण भुगतान पर तीन महीने रोकने की नीति में रखने के लिए बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी. लोन रीपेमेंट की देरी होने पर संस्थान को डिफॉल्ट के रूप में नहीं माना जाएगा. उधारकर्ताओं के लिए ऋण भुगतान का पुनर्निर्धारण उनके क्रेडिट इतिहास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×