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GST काउंसिल बैठक: नहीं बन सकी वैक्सीन पर टैक्स घटाने पर सहमति

ब्लैक फंगस के इलाज में इंपोर्ट होने वाली दवाओं पर IGST नहीं लगेगा

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में हिस्सा लिया. मीटिंग का एक अहम एजेंडा था कि कोरोना से जुड़े स्वास्थ्य सामानों पर टैक्स घटाया जाए. काउंसिल ने फैसला किया है कि कोरोना से जुड़ी मेडिकल सप्लाई के इंपोर्ट पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा. हालांकि काउंसिल की बैठक में वैक्सीन पर लगने वाले टैक्स को घटाने पर सहमति नहीं बन सकी. अब ये फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को करना है और 10 दिन में जवाब देना है. बाकी मुद्दों पर फैसला 8 जून तक हो सकता है.

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GST काउंसिल बैठक की बड़ी बातें-

  • ब्लैक फंगस के इलाज में इंपोर्ट होने वाली दवाओं पर IGST नहीं लगेगा

  • कोरोना के उपचार से जुड़ी इंपोर्ट होने वाली दवाओं पर भी IGST नहीं लगेगा

  • छोटे जीएसटी पेयर्स के लिए वित्त मंत्री माफी योजना

  • छोटे कारोबारी अपनी रिटर्न फाइलिंग कम लेट फीस के साथ कर सकेंगे

  • राज्यों के कंपनसेशन के लिए केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगा

  • वैक्सीन पर टैक्स के मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हो सका है

राज्यों का जीएसटी कंपनसेशन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर एक अलग से सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें तय होगा कि सेस वसूलने की तारीख को जुलाई 2022 के आगे बढ़ाया जाए या नहीं. फिलहाल केंद्र ने तय किया है कि वो राज्यों को 1.58 लाख करोड़ का कर्ज देगी.

मेडिकल सप्लाई पर टैक्स

निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि वैक्सीन पर 5% जीएसटी से प्राइस पर नेगेटिव असर पड़ेगा. क्यों कि मैन्युफैक्चर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा और वो वैक्सीन की कीमत बढ़ा देंगे.

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