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ब्लैक फंगस की दवा पर कोई GST नहीं,दूसरी मेडिकल सप्लाई पर घटा टैक्स

रेम्डेसिविर इंजेक्शन पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हुआ

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं. बीते दिनों हुई मेडिकल सप्लाई में शॉर्टेज और बढ़ती कीमतों के बाद मांग उठी कि इन जरूरी चीजों में लगने वाले टैक्स पर राहत दी जाए. इसलिए जीएसटी काउंसिल बैठक में कई सारी दवाओं, मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़े यंत्रों पर GST घटाया गया है. वहीं ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी हटा दिया गया है. लेकिन शर्त ये है कि बदला हुआ टैक्स कैप अगस्त के आखिर तक और सितंबर की शुरुआत तक ही लागू होगा.

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रेम्डेसिविर पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हुआ

पिछले दिनों रेम्डेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत की खबरें आईं. लोगों ने कई गुने भाव पर इसे ब्लैक मार्केट से खरीदा. अब सरकार ने फैसला किया है कि इस इंजेक्शन पर जीएसटी 5% ही लगेगा. इसके अलावा इलेक्ट्रिक फर्नांसेज, तापमान जांचने का यंत्र पर जीएसटी घटाकर 5%, एंबुलेंस पर टैक्स घटाकर 12% कर दिया गया है.

4 कैटेगरी के प्रोडक्ट पर जीएसटी तय

4 कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए जीएसटी निर्धारित किया गया है.. मेडिसिन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरेशन से जुड़े यंत्र, टेस्टिंग किट और दूसरी मशीनें और कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री. इन चीजों पर नई दरों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा.
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वैक्सीन पर नहीं घटा जीएसटी

राज्यों की प्रमुखता से मांग थी कि वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी को घटाया जाना चाहिए. लेकिन सरकार ने फैसला किया है वैक्सीन पर जीएसटी 5% पर ही बरकरार रहेगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने चौंकाते हुए ऐलान कर दिया था कि 75% वैक्सीन केंद्र ही खरीदकर राज्यों को फ्री में बांटेगा, वहीं केंद्र ही इसका जीएसटी भी भरेगा. लेकिन जीएसटी से होने वाली करीब 70% कमाई ही राज्यों को दी जाएगी.

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