इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए डेडलाइन बढ़ाए जाने का नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ट्वीट कर इस नोटिफिकेशन को फेक बताया है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, आईटीआर फॉर्म भरने की डेडलाइन में कोई रियायत नहीं दी गई है.
इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा:
सोशल मीडिया पर ITR जमा करने में एक्सटेंशन वाला जो नोटिफिकेशन फैलाया जा रहा है, वो सही नहीं है. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वो ऐसी गलत खबर के झांसे में न आएं.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AB के तहत कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों, प्रोपराइटशिप वगैरह के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 30 सितंबर है. कुछ खास कैटेगिरी में आने वाले व्यक्तियों, जैसे फर्म के वर्किंग पार्टनर भी इसी दायरे में आते हैं.
वायरल नोटिफिकेश का दावा फेक: I-T डिपार्टमेंट
वायरल हो रहे फेक नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि इनकम टैक्स विभाग ने आईटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है, जबकि असल में डेडलाइन 30 सितंबर ही है. इसके पहले भी पिछले महीने इसी तरह का एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था.
ICAI ने की थी ITR डेडलाइन बढ़ाने की मांग
हाल में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) को लेटर लिखा था कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट करने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया जाए.
ICAI ने अपने मैंबर्स को मिले फीडबैक के आधार पर बताया था कि कुछ टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने में कुछ टेक्निकल दिक्कतें पेश आ रही हैं. ये दिक्कतें न केवल आम टैक्सपेयर्स को पेश आ रही हैं, बल्कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 44AB भरने में भी दिक्कतें आ रही हैं.
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