ADVERTISEMENTREMOVE AD

PAN Card के लिए अप्‍लाई करने जा रहे हैं, तो नए नियम जान लें 

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पैन कार्ड आवेदन में कुछ बदलाव किए गए हैं. 

story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पैन कार्ड आवेदन के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं. अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति पैन नंबर के लिए आवेदन करता है, जिसके माता-पिता अलग हो चुके हैं, उसे पिता का नाम देना जरूरी नहीं होगा.

इनकम टैक्स विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव की जानकारी दी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

फॉर्म में होगा अलग विकल्प

अब पैन कार्ड के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में एक ऐसा भी विकल्प होगा, जिसमें कोई व्यक्ति माता-पिता के अलग होने की स्थिति में अपनी मां का नाम लिख सकता है. बता दें कि इससे पहले पैन कार्ड के लिए पिता का नाम देना जरूरी था और फॉर्म में केवल पिता के नाम का विकल्प होता था.

कब से होगा लागू

इनकम टैक्स विभाग का ये नया नियम 5 दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा. इस नियम से उन लोगों को काफी राहत मिली है, जो अपने पिता से अलग रहते हैं और किसी भी फॉर्म में पिता की जगह अपनी मां का नाम लिखना ही पसंद करते हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

ई-पैन कार्ड सेवा भी शुरू

पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए लोगों को साइबर कैफे आदि के चक्कर काटने पड़ते हैं. लेकिन अब कुछ समय के लिए लोग ई-पैन जेनरेट कर सकते हैं. NSDL या UTITSL की वेबसाइट से पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसमें पैन की हार्ड कॉपी या वर्चुअल कॉपी का भी विकल्प दिया गया है. बताया गया है कि यह सेवा सीमित समय के लिए शुरू की गई है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

वित्तीय लेन-देन पर पैन जरूरी

अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख से ज्यादा वित्तीय लेन-देन करने वालों के लिए पैन जरूरी होगा. विभाग ने घरेलू कंपनियों को भी अनिवार्य तौर पर पैन रखने को कहा है, चाहे उनका सालाना टर्नओवर 5 लाख से कम क्यों न हो. विभाग का कहना है कि इससे टैक्स चोरी रोकने में काफी मदद मिलेगी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×