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ITR for AY 2020-21: कौन दाखिल कर सकता ITR-1 (सहज)? 

ITR Filing : आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म वो व्यक्ति दाखिल करता है जिसकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है. 

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इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की सामान्य समय सीमा 31 जुलाई होती है लेकिन इस साल आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है. करदाता को अपने लिए उचित आईटीआर फॉर्म का पता होना चाहिए, यहां हम आपको सहज फॉर्म ITR 1 (Sahaj) फॉर्म की जानकारी देंगे.

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आईटीआर-1 (सहज) ITR 1 (Sahaj)

आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म वो व्यक्ति दाखिल करता है जिसकी कुल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है. इसमें सैलेरी से इनकम कमाने, एक घर, अन्य स्रोत से इनकम (ब्याज, आदि) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय भी शामिल है.

फॉर्म आईटीआर -1 (ITR 1) में रिटर्न एक साधारण निवासी व्यक्ति (HUF नहीं) द्वारा दाखिल की जाती है.

  • वेतन या पेंशन
  • ITR-1 फॉर्म केवल उन व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाना चाहिए जिनकी आय रु 50 लाख तर है
  • एक घर की संपत्ति से आय या हानि (आगे किए गए नुकसान और आगे किए जाने वाले नुकसान को छोड़कर)
  • आय के अन्य स्रोत जैसे बैंक खाते से ब्याज (लॉटरी हॉर्स से जीत को छोड़कर और रेस हॉर्स से आय, धारा 115BBDA के तहत कर योग्य या धारा 115BBE में उल्लिखित प्रकृति की आय)
  • यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां किसी अन्य व्यक्ति जैसे पति / पत्नी, नाबालिग बच्चे, आदि की आय को निर्धारिती की आय के साथ जोड़ा जाना है, इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब क्लब में शामिल होने वाली आय में गिरावट आती है.
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टैक्समैन के अनुसार, वो मामले जिनमें ITR 1 में रिटर्न किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल नहीं की जा सकती.

  1. एक अनिवासी और मूल निवासी न हो
  2. जो किसी कंपनी का निदेशक हो
  3. कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक हो
  4. जिनके पास एक से अधिक घर की संपत्तियों से आय हो
  5. जिसने पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अनलिस्टेड इक्विटी शेयर धारण किए हो
  6. जो पेटेंट या पुस्तकों से रॉयल्टी के संबंध में धारा 80QQB या धारा 80 RB के तहत कटौती का दावा करता हो
  7. सके पास भारत के बाहर स्थित कोई संपत्ति हो (एक इकाई में वित्तीय ब्याज सहित)
  8. जिसके पास भारत के बाहर किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है
  9. निम्नलिखित आय में से कोई हो
  • व्यवसाय या पेशे से आय
  • कैपिटल गेन्स
  • लाभांश आय 10 लाख रुपये से अधिक धारा 115BBDA के तहत
  • अघोषित आय (यानी, नकद ऋण, अस्पष्टीकृत निवेश, आदि) 115BBE के तहत 60% पर कर योग्य
  • भारत के बाहर किसी भी स्रोत से आय

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