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ITR Deadline Over: अब आईटीआर भरने पर आय के मुताबिक देना होगा जुर्माना

ITR Deadline Over: आईटीआर फाइल न करने पर, जितना टैक्स भरा जाना था उसका 50 फीसदी भी जोड़ कर देना वसूला जाता है.

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ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है. 31 जुलाई को 63 लाख से ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया था. सरकार ने इस बार डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया. फिर भी कई लोग ऐसे होंगे जो आईटीआर फाइल नहीं कर पाए होंगे. हालांकि वे अब भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. लेकिन इस आईटीआर के साथ उन्हें जुर्माना भी देना होगा.

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कोहेरेंट एडवाइजर्स के सीए तरुण कुमार ने बताया कि, जो लोग 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करेंगे वो बीलेटेड आईटीआर कहलाएगा, और बीलेटेड आईटीआर को फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2022 है.

सीए तरुण कुमार कहते हैं कि, बीलेटेड आईटीआर फाइल करने के साथ जुर्माना भी भरना होता है. यह जुर्माना आईटीआर फाइल करने वाले की आय पर आधारित होता है. अगर आय 5 लाख से कम है तो ऐसे मामले में जुर्माना 1000 रुपए होगा जबकि 5 लाख से ज्यादा आय वालों को 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा.

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति समय सीमा तक आईटीआर फाइल नहीं करता है तो धारा 234 ए के तहत बकाया आयकर की राशि पर 1% जुर्माना देना होगा. उसे उस आय पर देय कुल कर का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा जिसके लिए कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

वहीं अगर कोई आईटीआर फाइल करने से बचता है या टैक्स छुपाता है (कम भरता है) तो ऐसे मामले में जितना टैक्स भरा जाना था उसका 50 फीसदी भी जोड़ कर देना होगा.

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