पेटीएम (Paytm) पेमेंट्स बैंक को अधिकांश लेनदेन बंद करने का आदेश देने के कुछ दिनों बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार, 16 फरवरी को पेटीएम जमाकर्ताओं, वॉलेट धारकों, फास्टैग उपयोगकर्ताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों के लिए इस कदम का क्या मतलब है, इस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट जारी किया.
एक ऑडिट का हवाला देते हुए, जिसमें "लगातार गैर-अनुपालन" का खुलासा हुआ, आरबीआई ने 31 जनवरी को फिनटेक दिग्गज पेटीएम के ऋण व्यवसाय पर कई प्रतिबंधों की घोषणा की है.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपनी सेवाओं में नई जमा, टॉप-अप ग्राहक खातों को स्वीकार नहीं करने या क्रेडिट लेनदेन नहीं करने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, वह समय सीमा अब 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है.
RBI का आदेश जारी होने के तुरंत बाद, पेटीएम के शेयर पहले दिन 20% तक गिर गए और अगले दिन निचले सर्किट पर पहुंच गए. इसके अतिरिक्त, पेटीएम के खिलाफ नियामक की कार्रवाइयों ने चिंता पैदा कर दी कि यह अन्य पेटीएम सेवाओं को भी गंभीर रूप से बाधित कर सकता है.
तो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की मौजूदा जमा राशि का क्या होगा? क्या रिफंड और कैशबैक अभी भी पेटीएम खातों में जमा किए जाएंगे? और समय सीमा क्यों बदली गई है? यहां वह सवाल है जो आपको जानना आवश्यक है.
क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपने खाते से पैसे निकाल या ट्रांसफर कर सकता हूं?
आरबीआई ने कहा, "हां. आप अपने खाते में उपलब्ध बचे पैसे तक अपने खाते से धनराशि का उपयोग, निकासी (डेबिट) या हस्तांतरण (ट्रांसफर) जारी रख सकते हैं."
आपके डेबिट कार्ड का उपयोग करके या यूपीआई के माध्यम से आपके पेटीएम खाते से पैसे निकाले या स्थानांतरित किए जा सकते हैं, लेकिन केवल "आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक."
आपके ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ईएमआई किस्तों या बिजली बिल के हिस्से के रूप में ऑटो डेबिट अनिवार्यता भी आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक जारी रहेगी.
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) के माध्यम से निकासी के लिए भी यही बात लागू होती है.
रिफंड और कैशबैक के बारे में क्या? क्या वे अभी भी मेरे पेटीएम खाते में जमा किए जाएंगे?
आरबीआई ने कहा, "हां. रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज को 15 मार्च 2024 के बाद भी आपके खाते में क्रेडिट करने की अनुमति है."
15 मार्च के बाद 'स्वीप इन/आउट' व्यवस्था के माध्यम से साझेदार बैंकों में रखी गई मेरी जमा राशि का क्या होगा?
RBI ने कहा, "पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की साझेदार बैंकों में रखी मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में वापस (स्वीप-इन) किया जा सकता है. भुगतान बैंक के लिए निर्धारित शेष राशि की सीमा के अधीन (अर्थात् दिन के अंत में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक ₹2 लाख)."
उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, 15 मार्च, 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से भागीदार बैंकों के साथ कोई नई जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी."
मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एक वॉलेट है. मुझे क्या जानने की जरूरत है?
आप अपने पास मौजूद शेष राशि तक अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट या बैंक खाते में पैसे का उपयोग करना, निकालना या स्थानांतरित करना जारी रख सकते हैं.
हालांकि, आप 15 मार्च के बाद इस वॉलेट में पैसे टॉप-अप या ट्रांसफर नहीं कर सकते, जब तक कि पैसा रिफंड या कैशबैक के रूप में न हो.
इसके अतिरिक्त, न्यूनतम केवाईसी वॉलेट का उपयोग केवल व्यापारी भुगतान के लिए किया जा सकता है.
क्या मैं अपना पेटीएम वॉलेट बंद कर सकता हूं और शेष राशि दूसरे बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकता हूं?
RBI ने कहा, "हां. आप अपने वॉलेट को बंद करने और पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक में रखे गए खाते में स्थानांतरित करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संपर्क कर सकते हैं या उसके बैंकिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं. न्यूनतम केवाईसी वॉलेट के मामले में, आप उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या धनवापसी के लिए अनुरोध कर सकते हैं."
मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है. मुझे क्या जानने की जरूरत है?
आप उपलब्ध शेष राशि तक टोल का भुगतान करने के लिए अपने FASTag का उपयोग जारी रख सकते हैं.
हालांकि, आप 15 मार्च के बाद बैलेंस को टॉप-अप या अपने FASTag को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं. आप अपने Paytm द्वारा जारी FASTag से शेष राशि को नए FASTag में स्थानांतरित नहीं कर सकते क्योंकि इसमें "क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सुविधा" नहीं है.
इसलिए, एकमात्र विकल्प यह है कि आप अपने पेटीएम द्वारा जारी फास्टैग को बंद कर दें और बैंक से रिफंड के लिए अनुरोध करें.
RBI ने कहा, "यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग खरीद लें."
क्या मेरे जैसा सब्जी विक्रेता पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल का उपयोग जारी रख सकता है जो मेरे पेटीएम वॉलेट या पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से जुड़ा हुआ है?
15 मार्च के बाद नहीं.
RBI ने कहा, "किसी भी असुविधा या व्यवधान से बचने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि [व्यापारी] भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य बैंक या वॉलेट के खाते से जुड़ा एक नया क्यूआर कोड प्राप्त कर सकते हैं."
उन्होंने कहा, "आप अपने सेवा प्रदाता के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण (जिसमें आप भुगतान प्राप्त करते हैं) भी बदल सकते हैं."
यदि मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाता अधिकारियों द्वारा फ्रीज कर दिया गया है या ग्रहणाधिकार चिह्नित कर दिया गया है तो क्या होगा?
केंद्रीय बैंक ने साफ करते हुए कहा, "पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले ग्राहक के खाते/वॉलेट पर किसी भी कानून प्रवर्तन या न्यायिक अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार चिह्नित कोई भी ग्रहणाधिकार या फ्रीज (पूर्ण या आंशिक) ऐसे अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों द्वारा शासित होता रहेगा."
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