सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी, अमेजन (Amazon) के पक्ष में अपना फैसला सुनाया. रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील पर अभी रोक लग गई है.
ई-कॉमर्स कंपनी ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच सौदे पर विवाद करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सिंगापुर में जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन है वो भारतीय कानून के तहत लागू करने योग्य था.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के विलय के लिए 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को चुनौती देने वाली ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. एफआरएल और अमेजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और गोपाल सुब्रमण्यम ने मामले में अपना पक्ष रखा था.
इस सौदे को लेकर अमेरिका की ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होंल्डिंग्स एलएलसी और एफआरएल कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं.
फ्यूचर समूह ने पिछले साल अगस्त में अपनी खुदरा, थोक बिक्री, साजो सामान और गोदाम इकाइयों को रिलायंस को बेचने का समझौता किया था. इसके बाद अमेजन फ्यूचर समूह द्वारा अनुबंध के कथित उल्लंघन का मामला ईए में लेकर गई.
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