स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ट्विटर के माध्यम से अरने खाताधारकों से कहा है कि वे इंटरनेट बैंकिंग के जरिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को ऑनलाइन जमा करा सकते हैं. बता दें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फॉर्म 15G / फॉर्म 15H की वैधता को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है. यह फैसल कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन को देखते हुए CBDT ने लिया है.
30 जून तक जमा कर सकते है फॉर्म
सीबीडीटी ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के कारण बैंकों सहित तमाम सेक्टर्स का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ऐसी हालत में कई लोगों को समय पर फॉर्म 15जी तथा फॉर्म 15एच भरने में परेशानी हो सकती है.
क्यों जरूरी ये फॉर्म जमा करना
किसी फाइनेंशियल ईयर में एफडी पर ब्याज से होने वाली इनकम एक निश्चित समय सीमा को पार कर जाती है तो बैंकों को टीडीएस करना अनिवार्य होता है. इसीलिए जमाकर्ता को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H यह बताने के लिए स्व-घोषणा पत्र देता होता हैं और उसमें बताना होता है कि उनकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है. खाता धारकों द्वारा फॉर्म 15G और फॉर्म 15H यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी आय पर टीडीएस नहीं काटा जाता है.
फॉर्म 15G या 15H जमा कर आप ब्याज या किराये जैसी आमदनी पर TDS से बच सकते हैं. इन फॉर्म को बैंक, कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों, पोस्ट ऑफिस या किराएदार इत्यादि को देना पड़ता है.
SBI खाताधारक ऐसे ऑनलाइन लॉग इन करें
- ग्राहक 'ई-सेवाएं', '15G / H' विकल्प चुनें.
- अब, फॉर्म 15G या फॉर्म 15H चुनें
- इसके बाद Customer Information File (CIF) No पर क्लिक करें और सबमिट कर दें.
- Submit'button पर क्लिक करने के बाद, यह आपको एक पेज पर ले जाएगा, जिसमें कुछ पहले से भरी हुई जानकारी होगी. इसके बाद अन्य जानकारी भरें.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)