भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है. पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव केस और दैनिक संख्या में तेजी आ गई है. कोविड केसों में आए इस स्पाइक को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है. वहीं, केंद्र सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी.
कोविड-19 को लेकर क्या हैं नए नियम, जानिए.
क्या हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस?
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों से TTT प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा है, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट. साथ ही केंद्र ने RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है.
क्या प्रतिबंध लगा सकती हैं राज्य सरकारें?
केंद्र सरकार की ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य सरकारें संक्रमण रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा.
इंटर स्टेट ट्रैवल पर भी लगेगा प्रतिबंध?
केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.
राज्य सरकारों में कोविड को देखते हुए क्या नए नियम लागू हुए?
- दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी. खासतौर पर उन राज्यों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग होगी, जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है.
- उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एयरपोर्ट, रेलवे और बस स्टेशनों पर कोविड टेस्टिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं.
कहां-कहां स्कूल-कॉलेज बंद किए गए?
- यूपी में 8वीं क्लास तक के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी कर दी गई है.
- चंडीगढ़ में भी 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है.
- पंजाब में भी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे.
- छत्तीसगढ़ में स्कूल अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.
- तेलंगाना में भी सभी शिक्षण संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.
- गुजरात में भी स्कूल और कॉलेजों में सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं.
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