केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह बताने को कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक लेने के लिए 84 दिनों का अंतर क्यों है. अदालत ने यह भी पूछा कि यदि टीके स्वयं पक्षों या पार्टियों द्वारा सोर्स या प्राप्त कर कर लिए जाएं तो क्या समय के अंतर को कम करना संभव है.
कोर्ट ने यह टिप्पणी काइटेक्स समूह की कंपनियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें कहा गया था कि शुरू में कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने की समय सीमा 45 दिन थी.
अदालत ने पूछा कि क्या समय अंतराल इसलिए बढ़ाया गया था, क्योंकि इसकी बेहतर प्रभावकारिता देखी गई थी या फिर यह समय पर टीकों की सोर्सिंग में समस्याओं के कारण बढ़ाया गया था.
अदालत ने केंद्र से इन मुद्दों पर अपना हलफनामा देने को कहा है और मामले को गुरुवार के लिए निर्धारित कर दिया है.
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