देश के निजी अस्पताल को अब सीधे निर्माताओं से COVID-19 की वैक्सीन खरीदने की अनुमति नहीं होगी. 1 जुलाई से सभी निजी अस्पतालों को CoWIN पोर्टल पर ऑर्डर देने होंगे, न्यूज एजेंसी ANI ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी दी है.
"राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को MoHFW द्वारा उनके लिए एक महीने में निजी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों के लिए उपलब्ध डोज की कुल मात्रा के बारे में बताया जाएगा. वो इस मात्रा को ध्यान में रखते हुए निजी केंद्रों को आपूर्ति करेंगे."स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
इस नए नियमों की कुछ और जानकारी:
सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, CoWIN पर खरीद का आर्डर देने भर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
NHA पोर्टल के माध्यम से भुगतान के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निजी अस्पतालों को वैक्सीन की डोज देने की सुविधा देगा
अब किस आधार पर आर्डर तय किया जाएगा इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है. अस्पताल एक महीने की डोज के लिए आर्डर देना चाहता है तो वो जिस हफ्ते को आधार बनाता है, उस हफ्ते के दैनिक औसत डोज की संख्या को तीस (महीने के दिनों की संख्या) से गुणा करने पर जितनी संख्या आएगी वो महीने की खपत मानी जाएगी. अब निजी अस्पताल इससे दोगुना ज्यादा आर्डर दे सकते हैं.
ये खरीदारी की मांग अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए की जा सकेगी.
प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर चार किश्तों के लिए चार इंस्टालमेंट आर्डर दे सकते हैं और भुगतान आर्डर देने के तीन दिन के भीतर किया जाना चाहिए.
भुगतान केवल "डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मोड" के जरिए ही मंजूर किया जा सकेगा.
(इनपुट: ANI)
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)