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वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजेगी पंजाब सरकार

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में मौजूदा कोविड-19 प्रतिबंधों को 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश दिए

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पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में मौजूदा कोविड-19 प्रतिबंधों को 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य करते हुए आदेश पारित किया गया है. मेडिकल के अलावा किसी भी अन्य कारण से COVID-19 वैक्सीन का पहला डोज लेने में विफल रहने वाले पंजाब सरकार के कर्मचारियों को 15 सितंबर के बाद अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजा जाएगा.

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त्योहारों के लिए भी सख्त निर्देश

आगे आने वाले त्योहारों के सीजन को देखते हुए सभी सार्वजनिक सभाओं (राजनीतिक सहित) पर अधिकतम 300 लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित कर दी गयी है. इसमें मास्क पहनने के साथ-साथ सामाजिक दूरी को सख्ती से लागू करना शामिल है.

राज्य सरकार ने राजनीतिक दलों सहित सभी सभा आयोजकों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है कि त्योहार से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे आम लोग, प्रबंधन के लोग और कर्मचारियों आदि को पूरी तरह से वैक्सीन लगा हो या कम से कम एक डोज लगाया गया हो.

इस बीच भारत ने नए कोरोना केसों में भारी गिरावट (लगभग 19%) दर्ज की है. 10 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में 34,973 नए मामले आये हैं जिससे कुल कोविड -19 की संख्या 3,31,74,954 हो गई.

जबकि पंजाब सरकार के बुलेटिन के अनुसार, पंजाब में 9 सितंबर को कोरोना वायरस से दो और लोगों की मौत हो गई और 29 नए मामलों ने राज्य की संक्रमण संख्या को 6,00,940 तक पहुंचा दिया.

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