उत्तर प्रदेश सरकार ने नई COVID गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिनके तहत कंटेनमेंट जोन छोड़कर, बाकी जगह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी. हालांकि, शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी ही रहेगी.
रेस्टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति हफ्ते में पांच दिन ही रहेगी. इसी तरह प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति भी सोमवार से शुक्रवार तक होगी.
नई गाइडलाइन्स के मुताबिक,
- धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं है.
- ऑटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे और चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे.
- शादी समारोह और अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी.
- स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे. प्रशासनिक कामों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी. शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी.
- सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी. निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है.
नए दिशा निर्देश के मुताबिक रात का कोरोना कर्फ्यू सोमवार से नौ बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा. अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी था.
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से ज्यादा हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट खुद खत्म हो जाएगी.
अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए उपचाराधीन मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी लेकिन नए दिशानिर्देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या सौ घटा दी गई है.
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