(चेतावनी: यौन शोषण, महिलाओं के खिलाफ हिंसा. पाठक अपने विवेक का इस्तेमाल करें.)
हासन लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी-जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगने की शिकायतें सामने आने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक तूफान मच गया है.
महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार और यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के वीडियो वाले पेन ड्राइव हासन में वायरल किए जा रहे हैं, और उनमें कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना सहित अन्य प्रभावशाली राजनेता नजर आ रहे हैं.
इस बीच प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने मंगलवार (30 अप्रैल) को पार्टी से निलंबित कर दिया.
जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे, तैंतीस वर्षीय वर्तमान सांसद प्रज्वल ने कथित तौर पर देश छोड़ दिया क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार, 27 अप्रैल को घोषणा की कि उनके खिलाफ शिकायतों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह फिलहाल जर्मनी में हैं.
आइये आपको बताते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पर क्या आरोप हैं और उन पर दर्ज एफआईआर में क्या कहा गया?
'मुझे अपने कमरे पर बुलाते रहे': FIR में क्या कहा गया है?
रविवार, 28 अप्रैल को, 47 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर होलेनरसिपुरा पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसमें प्रज्वल और उनके पिता और होलेनरसीपुरा विधायक एचडी रेवन्ना पर जनवरी 2019 और जनवरी 2022 के बीच उसका और उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है.
शिकायतकर्ता, जिसने दावा किया कि वह प्रज्वल रेवन्ना की पत्नी की रिश्तेदार है, वह भी उनके कर्मचारियों में से एक थी.
क्विंट हिंदी के पास मौजूद एफआईआर में उसने आरोप लगाया:
"ज्वाइनिंग के चार महीने बाद रेवन्ना मुझे अपने कमरे पर बुलाते रहे. घर में छह महिला कर्मचारी थीं और सभी ने कहा कि जब प्रज्वल रेवन्ना घर आते हैं तो वे डरी जाती हैं. घर में मौजूद पुरुष कर्मियों ने महिला कर्मियों को भी सावधान रहने के लिए सचेत किया. जब भी [एचडी] रेवन्ना की पत्नी वहां नहीं होती थी, वह महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाता था और उन्हें फल देते समय छूता था. वह साड़ी की पिन निकाल लेता था और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता था."
किन धाराओ में एफआईआर दर्ज?
मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी), और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत दर्ज किया गया है.
महिला ने एफआईआर में दावा किया कि उसने अन्य महिलाओं के यौन शोषण की खबरें देखने के बाद शिकायत दर्ज करने का फैसला किया. महिला ने यह भी कहा कि प्रज्वल ने एक वीडियो कॉल के दौरान कथित तौर पर उसकी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया था.
हासन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्विंट हिंदी को बताया, "पीड़िता के बयान के बाद मामला दर्ज किया गया है. एसआईटी ने जांच अपने हाथ में ले ली है और वह इसकी जांच करेगी."
इस मामले पर ANI से कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "हम उसे बचाने नहीं जा रहे हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे लेकिन सरकार की जिम्मेदारी अधिक है. सिर्फ एक चाचा के तौर पर नहीं बल्कि देश के आम आदमी के तौर पर हमें आगे बढ़ना है. यह शर्मनाक मामला है, मैं किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहा हूं. हमने इस तरह की गैरकानूनी चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. यह एक गंभीर मसला है. सरकार कौन चला रहा है, उन्हें असली तस्वीर उजागर करनी होगी और जमीनी हकीकत सरकार को उजागर करनी होगी, मुझे नहीं.”
प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से निलंबित
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, प्रज्वल रेवन्ना के निलंबन की जानकारी देते हुए जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा ने कहा कि पार्टी ने वीडियो प्रकरण को लेकर रेवन्ना को निलंबित कर दिया है. उन्होंने कहा, "हमने जद (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा से निलंबित करने की सिफारिश की है."
उनके चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि निलंबन की अवधि एसआईटी जांच पूरी होने तक है. उन्होंने कहा, "अगर उनकी भूमिका साबित हो जाती है तो उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा."
उन्होंने आगे कहा, " इस निर्णय का कारण यह है कि जेडीएस ऐसे मामले में किसी भी महिला या परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देगी. इस मुद्दे का इस्तेमाल कर हमारे परिवार का नाम खराब करने की साजिश की जा रही है. उनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना नहीं है. इस मामले का उपयोग करते हुए, एचडी देवेगौड़ा का नाम और कुमारस्वामी का नाम बार-बार उछालने से, देवेगौड़ा और मुझसे क्या संबंध है?."
उन्होंने यह भी पूछा, ''सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया जा रहा है. पीएम और इस केस के बीच क्या है कनेक्शन? उसकी भूमिका क्या है?”.
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