लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में 117 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जानना जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं. ऐसा इसलिए, क्योंकि किसी भी चुनाव में वोट डालने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, एक नागरिक के लिए वोटर लिस्ट में उसका नाम होना अनिवार्य है.
साथ ही वोटर का इलेक्शन आईडी कार्ड (EPIC) होना भी जरूरी है. अगर वोटर कार्ड नहीं है, तो आपके पास कुछ खास दस्तावेज होना जरूरी है.
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है या खो गया है, तो भी आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं. इसके लिए आपके पास नीचे बताए गए आईडी प्रूफ में से किसी एक का होना जरूरी है.
2019 लोकसभा चुनाव: वोट डालने के लिए इन डॉक्यूमेंट का कर सकते हैं इस्तेमाल
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड
- किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्टऑफिस से जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ पासबुक
- रिटायर्ड कर्मियों के लिए फोटोग्राफ के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट
- केंद्र/राज्य सरकार से जारी सर्विस आईडी कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम और रोजगार मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- चुनाव मशीनरी द्वारा जारी की गई प्रमाणित मतदाता पर्ची (फोटो के साथ)
मतदाता सूची, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है, जहां से भारतीय नागरिक ये चेक कर सकते हैं कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं.
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