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बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स की याचिका पर HC ने चैनलों से मांगा जवाब

हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी.

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रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स की याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने चैनलों को समन और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बॉलीवुड के 34 फिल्ममेकर्स इन चैनलों के जर्नलिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और चैनलों से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर गैरजिम्मेदार और मानहानिकारक टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा था.

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जस्टिस राजीव शकधर ने मीडिया हाउस AGR आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई “अपमानजनक कंटेंट” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या उनके चैनलों पर प्रसारित न हो.

मीडिया हाउसों के वकील ने कथित तौर पर कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो प्रोग्राम कोड का पालन करेंगे. हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी.

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शाहरुख, सलमान के स्टूडियो याचिका में शामिल

12 अक्टूबर को, दिल्ली हाईकोर्ट में एक सिविल केस दायर किया गया था. चार बॉलीवुड इंडस्ट्री एसोसिएशन और 34 टॉप फिल्ममेकर ने रिपब्लिक टीवी, अर्णब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी (रिपब्लिक टीवी के), टाइम्स नाउ और इसके जर्नलिस्ट राहुल शिवशंकर और नाविका कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसमें कहा गया कि चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ‘बॉलीवुड और उसके सदस्यों के बारे में गैरजिम्मेदार, अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणी छापने और करने से बचें.’

केस फाइल करने वाले स्टूडियो में शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, सलमान खान फिल्म्स, आमिर खान प्रोडक्शंस, अजय देवगन फिल्म्स, करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस और फरहान अख्तर का एक्सेल एंटरटेनमेंट, अनुष्का शर्मा का क्लीन स्लेट फिल्म्ज और जोया अख्तर का टाइगर बेबी शामिल है.

याचिका में अपील की गई कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी टेलीकास्ट न की जाएं और उन पर मीडिया ट्रायल करते समय नियंत्रण रखा जाए. साथ ही याचिका में कहा गया कि एक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के निजता के अधिकार का हनन न हो.

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