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शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में हंसल मेहता और ऋचा, कहा- 'कानून को अपना काम करने दें'

Shilpa Shetty ने हाल ही में मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

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पॉर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पत्नी और एक्टर शिल्पा शेट्टी को सोशल मीडिया पर नफरती कमेंट का शिकार होना पड़ रहा है. इस बीच, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हंसल मेहता और एक्टर ऋचा चड्ढा ने शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट किया है. बता दें कि शिल्पा ने हाल ही में मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. मुकदमे में शिल्पा ने अपने पति राज कुंद्रा को लेकर रिपोर्टिंग का हवाला दिया और मीडिया घरानों पर 'झूठी रिपोर्टिंग करने और उनकी (शिल्पा की) छवि खराब करने' का आरोप लगाया है.

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हंसल मेहता ने शिल्पा शेट्टी का बचाव करते हुए लिखा,

“अगर आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम शिल्पा शेट्टी को अकेला छोड़ दें और कानून को फैसला करने दें? उन्हें गरिमा और निजता की अनुमति दें. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन में लोगों को अंततः खुद गुजारा के लिए छोड़ दिया जाता है और न्याय मिलने से पहले ही उन्हें दोषी घोषित कर दिया जाता है.”
हंसल मेहता

अपनी बात रखते हुए, हंसल मेहता ने मशहूर हस्तियों के अपमान और गोपनीयता के मुद्दे के बारे में बात करते हुए कहा कि "यह चुप्पी एक पैटर्न है. अच्छे समय में सभी लोग पूछते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सन्नाटा सा छा जाता है, लोग यह जाने बिना निर्णय लेने लगते हैं कि अंतिम सच्चाई क्या है?"

हंसल मेहता ने इससे पहले रिया चक्रवर्ती का भी बचाव किया था, जिन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की नफरत का शिकार होना पड़ा था.

दूसरी ओर, ऋचा चड्ढा ने भी शिल्पा के समर्थन बात रखते हुए कहा,

"हमने महिलाओं को उनके जीवन में पुरुषों की गलतियों के लिए दोषी ठहराने का एक राष्ट्रीय खेल बना लिया है. खुशी है कि वह मुकदमा कर रही हैं."
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कोर्ट ने 30 जुलाई को शिल्पा शेट्टी की याचिका पर सुनवाई की और 29 में से तीन, कैपिटल टीवी, एक हीना कुमावत और यूट्यूब चैनल शुद्ध मनोरंजन के खिलाफ अंतरिम राहत दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आदेश को मीडिया पर प्रतिबंध न माना जाए. "इसका कोई भी हिस्सा मीडिया पर प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाएगा. जिन लोगों को आर्टिकल हटाने के लिए कहा गया है, उनके अलावा दूसरों को हलफनामा दाखिल करना होगा."

मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है.

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