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सलमान खान को हाईकोर्ट से मिली राहत,‘टाइगर जिंदा है’ से जुड़ा मामला

हाईकोर्ट ने चूरू जिले के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में आगे की जांच पर रोक लगा दी है.

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सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से सोमवार को राहत मिली है. पिछले साल दिसंबर में सलमान खान के खिलाफ चूरू जिले के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने आगे की जांच पर रोक लगा दी है. यह मुकदमा सलमान के एक इंटरव्यू के दौरान जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल को लेकर दर्ज हुआ था.

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सलमान खान की ओर से वकील महेश बोरा ने पैरवी की. सलमान के साथ ही अभिनेत्री शिल्पा राज कुद्रां के खिलाफ भी चूरू कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. सलमान खान के वकील ने बताया-

सलमान खान ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील राजस्थान हाई कोर्ट में की थी और जस्टिस संदीप मेहता ने मामले की सुनवाई करने के बाद एफआईआर पर रोक लगा दी.
महेश बोरा, सलमान खान के वकील

क्या है मामला

पिछले साल अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रोमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में एक समुदाय के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया था. 22 दिसंबर को बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने इकठ्ठा होकर कोतवाली पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया था और फिर एफआईआर दर्ज कराया था. इसमें कहा गया कि सलमान और शिल्पा ने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, उससे समाज की भावना आहत हुई है. सलमान खान के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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एक केस और दर्ज है

सलमान के इसी बयान पर 22 फरवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में  सलमान, कटरीना कैफ और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करती याचिका दायर की गई थी. यह याचिका दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हरनाम सिंह ने दायर की थी. कोर्ट में 27 फरवरी को मामले पर सुनवाई होनी है.

(इनपुट: भाषा)

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