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आर्यन खान का पासपोर्ट होगा जब्त, हर हफ्ते NCB दफ्तर में पेशी- इन शर्तों पर जमानत

आर्यन खान को हाईकोर्ट ने कई शर्तों पर दी है जमानत

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मुंबई ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान का बेल आर्डर सामने आया है. बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस नितिन साम्ब्रे की सिंगल बेंच ने आर्यन खान को 28 अगस्त को जमानत दे दी है. बेल आर्डर में कहा है कि आर्यन खान को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी मुंबई कार्यालय में पहुंचना होगा और NDPS कोर्ट की इजाजत के बिना आर्यन खान देश से बाहर नहीं जा सकते. इसके साथ ही आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट पास सरेंडर करना होगा.

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आर्यन खान को इन शर्तों पर जमानत

  • ₹1 लाख के पर्सनल बांड और इतनी ही राशि में एक या अधिक जमानत जमा करना होगा

  • ग्रेटर मुंबई में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के लिए मौजूद विशेष जज की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते

  • जांच अधिकारी (आईओ) को सूचित किए बिना ग्रेटर मुंबई नहीं छोड़ना है और उसे अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम बताना होगा.

  • समान गतिविधियों (जिसका आरोप है) में शामिल नहीं होना है.

  • सह आरोपी या समान गतिविधियों में शामिल किसी व्यक्ति के साथ बातचीत या संपर्क करने का प्रयास नहीं करना है.

  • ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो विशेष न्यायालय के सामने विचारण/कार्यवाही के प्रतिकूल हो.

  • गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना है.

  • विशेष अदालत के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.

  • मामले के बारे में मीडिया को कोई बयान नहीं देना है.

  • प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थित होना है.

  • सभी सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होना है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आर्यन खान यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी को उनके जमानत रद्द करने के लिए विशेष अदालत में आवेदन करने का हक होगा.

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