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कंगना रनौत को सिडीशन केस में राहत,HC ने गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ाई

कंगना और उनकी बहन पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी.

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बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को राजद्रोह मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है. एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि को 25 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. हाईकोर्ट ने पुलिस को तब तक के लिए दोनों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाने का निर्देश दिया है.

कंगना और उनकी बहन, रंगोली चंदेल के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था. दोनों के खिलाफ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने और दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप है.
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इस मामले में कंगना ने 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाया था. इससे पहले, कंगना और रंगोली को पुलिस ने तीन बार समन भेजा था, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए थे.

कंगना ने इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने कंगना और उनकी बहन को 8 जववरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद रहने के लिए कहा था.

क्या है मामला?

कंगना और उनकी बहन के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153ए (दो समुदायों के बीच धर्म के आधार पर नफरत पैदा करने की कोशिश), 295ए (सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश) और 124ए (राजद्रोह) के तहत मामला दर्ज है.

कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली सैय्यद ने दोनों बहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. इस शिकायत में दोनों के कई ट्वीट्स का जिक्र किया गया था, जो अलग-अलग सामाजिक मुद्दों को लेकर थे. इनमें पालघर में साधुओं की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत केस और मुंबई को पीओके बताने वाले ट्वीट शामिल थे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

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