बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्रा को चेक बाउंस के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की एक कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कोर्ट ने इसी महीने कोयना को सजा सुनाने के साथ ही 4 लाख 64 हजार रुपये और उसपर 1.64 लाख का ब्याज चुकाने का भी आदेश दिया था. कोयना को ये पैसे मॉडल पूनम शेट्ठी को देने पड़ेंगे. पूनम ने 2013 में कोयना के खिलाफ चेक बाउंस होने के बाद केस दर्ज कराया था. हालांकि कोयना ने इस आरोप से इनकार किया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोयना मित्रा ने मॉडल पूनम से 22 लाख रुपये एक तय वक्त के लिए उधार लिए थे. जब पैसे वापस करने का वक्त आया तब कोयना ने पूनम को 3 लाख का एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया.
पूनम शेट्ठी ने 2013 में कोयना तो लीगल नोटिस भी भेजा था, जब कोयना ने उनके पैसे नहीं लौटाए तब पूनम ने उनके खिलाफ 10 अक्टूबर 2013 को केस दर्ज कराया. कोयना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए मॉडल पूनम पर ही आरोप लगाया था कि पूनम ने उनका चेक चोरी कर लिया था.
वहीं कोयना ने कहा था कि पूनम की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है, कि वो उनको 22 लाख रुपये दे सकें. मजिस्ट्रेट ने कोयना के दलीलों को नही माना और उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई. वहीं कोयना ने मुंबई मिरर को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि ये केस झूठा है. फाइनल सुनवाई के दौरान मेरा वकील कोर्ट में मौजूद भी नहीं था, मेरी दलीलें सुनी ही नहीं गई. हम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे.
ये भी पढ़ें- ‘बाटला हाउस’ के गाने ‘साकी’ को देख भड़कीं कोइना,कहा-बर्बाद कर दिया
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)