सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) द्वारा अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें पॉर्न फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से चार सप्ताह की सुरक्षा दी है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुंद्रा द्वारा पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने के बाद कुंद्रा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
राज कुंद्रा ने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी, जिसमें अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि उन्हें मामले में कथित तौर पर फंसाया गया था.
पुलिस ने पॉर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था. मुंबई के कोर्ट ने 20 सितंबर को उन्हें जमानत दी थी.
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