मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने 12 सितंबर को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम और मदुरै की तीर्थयात्रा पर जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के 76वें जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रा पर जाने वाले 780 लाभार्थियों को ट्रेन टिकट सौंपे. इससे पहले इस स्कीम के 75 बैचों में 73,000 से ज्यादा लोगों ने लोकप्रिय तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा की है.
तो क्या है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना? कैसे उठा सकता है इसका लाभ? कैसे करें अप्लाई? आइए आपको आसान भाषा में सब समझाते हैं.
क्या है 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' ?
दिल्ली में रहने वाला 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी निवासी स्थानीय विधायक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद इस योजना का लाभ उठा सकता है. प्रत्येक यात्री के साथ 21 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का एक अटेंडेंट जा सकता है. अटेंडेंट का खर्च भी सरकार उठाती है. कोविड-19 महामारी के कारण तीर्थयात्रा योजना रोक दी गई थी, लेकिन अब यह फिर से शुरू हो चुकी है.
“मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” को 9 जनवरी, 2018 को दिल्ली कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी. इसमें यात्रा, भोजन और ठहरने से संबंधित सभी खर्च दिल्ली सरकार उठाती है.
हर साल कुल 77,000 लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. हर विधानसभा क्षेत्र से एक साल में कुल 1,100 निवासी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ही भरा जा सकता है. किसी को भी मैन्युअल आवेदन जमा नहीं करना होगा. दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा योजना के लिए, एसडीएम कार्यालय, तीर्थ विकास समिति के कार्यालय और विधायक कार्यालयों के काउंटर सुविधा काउंटर के रूप में काम करेंगे.
योजना के क्या फायदे ?
जो वरिष्ठ नागरिक यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा.
दिल्ली सरकार वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा पर भेज रही है.
जीवनसाथी के साथ यात्रा पर एक अटेंडेंट की सुविधा उपलब्ध होगी.
दिल्ली सरकार तीर्थयात्रा पर होने वाले खर्च में से सब कुछ वहन करती है. इसमें यात्रा, भोजन और आवास शुल्क शामिल हैं.
यात्रा के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ और अटेंडेंट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं.
इस स्किम का कौन लाभ उठा सकता है?
आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए.
आवेदक की आयु 60 वर्ष पूरी होनी चाहिए.
आवेदक केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी नहीं कर रहा हो.
आवेदक ने पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं उठाया हो. साथ ही अटेंडेंट की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (अगर साथ अटेंडेंट ले जा रहा हो तो) .
अप्लाई कैसे करें ?
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर, उम्मीदवारों को 'सिटीजन कॉर्नर' सेक्शन के तहत "न्यू यूजर" लिंक पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा.
यहां डिटेल्स दर्ज करें.
निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली खोलने और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा करने के लिए अपनी आईडी और डॉक्यूमेंट फॉर्म डालें.
यहां उम्मीदवार 'वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना पंजीकरण' प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी डिटेल्स भर सकते हैं.
किन दस्तावेजों की होगी जरुरत ?
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन.
मेडिकल प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्ड कॉपी, जिसमें लिखा हो कि आवेदक यात्रा के लिए मानसिक/शारीरिक रूप से फिट है.
दिल्ली मतदाता पहचान पत्र की सेल्फ अटेस्ड कॉपी.
अपने निर्वाचन क्षेत्र के विधायक या दिल्ली के जीएनसीटी के किसी मंत्री या दिल्ली के तीरथ यात्रा विकास समिति जीएनसीटी के अध्यक्ष से प्रमाण पत्र की कॉपी.
किन रूटों पर यात्रा ?
इस स्कीम के तहत दिल्ली से वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या, मां वैष्णो धाम, अजमेर शरीफ दरगाह, रामेश्वरम, केदारनाथ, शिरडी, हरिद्वार, तिरुपतिबालाजी सहित 15 तीर्थ स्थलों पर वरिष्ठ नागरिक यात्रा पर जा सकते हैं.
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