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परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे दक्षिणी राज्य? जनसंख्या नियंत्रण की 'सजा' वाला तर्क

दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा. इसकी वजह क्या है?

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महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन विधेयक के लागू होने में शर्त है. ये तभी लागू होगा, जब परिसीमन होगा. परिसीमन तब होगा, जब जनगणना होगी. फिलहाल, परिसीमन 2026 तक नहीं हो सकता है.

भारत के दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि परिसीमन प्रक्रिया निचले सदन (लोकसभा) में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और इस तर्क के पीछे जनसंख्या नियंत्रण एक मुद्दा है.

परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे दक्षिणी राज्य? जनसंख्या नियंत्रण की 'सजा' वाला तर्क

  1. 1. आबादी का सवाल

    कार्यकर्ता और राजनीतिक टिप्पणीकार तारा कृष्णास्वामी कहती हैं, "परिसीमन कुछ और नहीं बल्कि यह पता लगाना है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए.

    "यह इसलिए किया जाता है कि लोकसभा की सीटें राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात में आवंटित हों - या दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान रहे, चाहे वो किसी भी राज्य का हो. हालांकि, लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व संविधान के अनुच्छेद 81 में है. आखिरी बार सदन में राज्यों की सीटों की भागीदारी साल 1971 की जनगणना के मुताबिक 1976 में आवंटित की गई और तब से सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है. आखिर क्यों?"

    1976 में, कम आबादी वाले राज्यों के विरोध के कारण इंदिरा गांधी सरकार ने 2001 तक परिसीमन रोक दिया. इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वाले राज्यों को परिवार नियोजन लागू करने और उनकी कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को नियंत्रित करने के लिए समय देना था और विचार यह था कि कम TFR वाले राज्यों को अपनी जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित नहीं किया जाए.

    हालांकि, जनसंख्या विभाजन बरकरार रहने के कारण एक संशोधन के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.

    तारा कृष्णास्वामी बताती हैं कि...

    "भारत जैसे बड़े और विकासशील लोकतंत्र में यह एक वास्तविक दुविधा है; यह राजनीतिक रूप से बनाई गई समस्या नहीं है. सभी लोकतंत्रों में असमान मानव विकास की समस्या रही है. देश जितना बड़ा होगा, मानव विकास को पूरा करना उतना ही कठिन होगा. जब भी हमारा मानव विकास असमान होता है, तो असमान जनसंख्या, असमान जनसंख्या घनत्व पर खत्म होता है. भारत में यही हुआ है. भारत विविधतापूर्ण है और विभिन्न दलों द्वारा शासित भी है - और उनके शासन के विकल्प पूरी तरह से अलग हैं. इसलिए , देश में मानव विकास में भारी असमानताओं और इसलिए, असमान प्रजनन दर है."
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  2. 2. परिसीमन के परिणाम

    वह आगे कहती हैं कि समय के साथ क्या हुआ है कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर पश्चिमी यूरोपीय देशों के बराबर हो गई है, जबकि उत्तरी राज्यों में प्रजनन दर बहुत अधिक है.

    परिसीमन का विरोध करते हुए, भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना मंत्री केटी रामा राव ने हाल ही में सभी दक्षिणी राज्यों से प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

    उन्होंने आगे कहा कि "देश की आबादी का सिर्फ 18 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले दक्षिणी राज्य, देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 35 प्रतिशत का योगदान करते हैं. देश की अर्थव्यवस्था और विकास में योगदान देने वाले इन प्रगतिशील राज्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें नुकसान में नहीं डाला जाना चाहिए."

    वकील शादान फरासात कहते हैं "सुप्रीम कोर्ट की राय है कि "'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत लोकतंत्र के लिए केंद्रीय है, लेकिन जब आप इसे संघीय प्रणाली में करते हैं, तो आपको इसे संतुलित करना होगा. अन्यथा, एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा होने वाला है."

    वह बताते हैं कि

    "जब विभिन्न संघीय संस्थाओं के बीच जनसंख्या वृद्धि में भारी अंतर होता है और फिर आप उनका परिसीमन करते हैं, तो यह प्रभावी रूप से राजनीतिक शक्ति का एक समूह से दूसरे समूह में ट्रांसफर कर देता है."

    'भारत के प्रतिनिधित्व का उभरता संकट' शीर्षक वाली 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, कम आबादी वाले राज्यों का वर्तमान में लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व है और यदि 2026 के बाद उनका परिसीमन किया जाता है, तो उन्हें कई सीटों का नुकसान होगा.

    स्टडी के अनुसार, 2026 के बाद, "बिहार और उत्तर प्रदेश में अकेले 21 सीटें बढ़ेंगी, जबकि केरल और तमिलनाडु की 16 सीटें कम हो जाएंगी."

    लेकिन परिसीमन का एक और छिपा हुआ परिणाम है, और वह है लोकसभा में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में बदलाव.

    स्टडी में बताया गया, "एससी- और एसटी-आरक्षित सीटों की संख्या राज्य-दर-राज्य आधार पर निर्धारित की जाती है, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित प्रत्येक राज्य की सीटों का हिस्सा उन समुदायों की कुल राज्य आबादी के हिस्से से मेल खाना चाहिए." .

    कृष्णास्वामी बताते हैं कि चूंकि दक्षिणी राज्यों में एससी और एसटी समुदायों के बीच टीएफआर में भी कमी आई होगी, इसलिए लोकसभा में उनकी संख्या भी प्रभावी रूप से बदल जाएगी.

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  3. 3. क्या इससे आगे का रास्ता है?

    कृष्णास्वामी का मानना ​​है "यह समझ में आता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों को लग रहा है कि उन्हें सजा दी जा रही है क्योंकि उनके शासन विकल्प, योजनाएं, कानून और कार्यक्रम मानव विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित किया है. महिलाओं के बीच उनकी उच्च शिक्षा दर ने प्रजनन क्षमता कम करने में मदद की हैं."

    लेकिन 'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत के बारे में जाने के लिए कोई दो रास्ते नहीं हैं, इसलिए संतुलन की जरूरत है, वह कहती हैं. ऐसे कौन से तरीके हैं, जिनसे यह संतुलन बनाया जा सकता है?

    कृष्णास्वामी सुझाव देते हैं, "चूंकि लोकसभा सीटें अनिवार्य रूप से जनसंख्या पर आधारित होती हैं, इसलिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अधिक संतुलित हो सकता है, जो दक्षिणी राज्यों या कम टीएफआर वाले राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करेगा."

    वे बताती हैं कि...

    "दूसरा तरीका यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रधानमंत्री पद को उत्तर और दक्षिण में घुमाया जाए. यदि आप भारत के इतिहास को देखें, तो पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा को छोड़कर, हमारे पास बार-बार उत्तर से प्रधानमंत्री होते हैं. यह वास्तव में एक बहुत बड़ा हानि है क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी दक्षिण भारत से अलग है,"

    हालांकि, वकील फरासत का सुझाव है कि परिसीमन को तब तक के लिए टाल दिया जाए, जब तक कि उत्तरी राज्य अपनी जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं कर लेते. उनका मानना ​​है: "'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत को संघीय सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए. और वह संतुलन वर्तमान में पूरा किया जा रहा है और इसे 2026 से आगे भी जारी रखा जाना चाहिए."

    इस बीच, सरकारी सूत्रों ने कहा है कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि परिसीमन के कारण दक्षिणी राज्यों को नुकसान न हो, हालांकि, यह कैसे किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है.

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केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि सीटों की संख्या में बदलाव से उत्तर भारत में अधिक आबादी वाले राज्यों को फायदा होगा और बदले में, दक्षिणी राज्यों को लोकसभा में केवल नुकसान होगा, क्योंकि वे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सफल रहे.

महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने होने वाले परिसीमन को "दक्षिण भारतीय राज्यों के सिर पर लटकी हुई तलवार" करार दिया. इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने को कहा, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नुकसान नहीं हो.

परिसीमन क्यों जरूरी है? दक्षिण भारतीय राज्यों पर इसका क्या असर होगा? क्या आगे बढ़ने का कोई रास्ता है? चलिए इसे यहां समझते हैं.
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आबादी का सवाल

कार्यकर्ता और राजनीतिक टिप्पणीकार तारा कृष्णास्वामी कहती हैं, "परिसीमन कुछ और नहीं बल्कि यह पता लगाना है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए.

"यह इसलिए किया जाता है कि लोकसभा की सीटें राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात में आवंटित हों - या दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान रहे, चाहे वो किसी भी राज्य का हो. हालांकि, लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व संविधान के अनुच्छेद 81 में है. आखिरी बार सदन में राज्यों की सीटों की भागीदारी साल 1971 की जनगणना के मुताबिक 1976 में आवंटित की गई और तब से सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है. आखिर क्यों?"

1976 में, कम आबादी वाले राज्यों के विरोध के कारण इंदिरा गांधी सरकार ने 2001 तक परिसीमन रोक दिया. इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वाले राज्यों को परिवार नियोजन लागू करने और उनकी कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को नियंत्रित करने के लिए समय देना था और विचार यह था कि कम TFR वाले राज्यों को अपनी जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित नहीं किया जाए.

हालांकि, जनसंख्या विभाजन बरकरार रहने के कारण एक संशोधन के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.

तारा कृष्णास्वामी बताती हैं कि...

"भारत जैसे बड़े और विकासशील लोकतंत्र में यह एक वास्तविक दुविधा है; यह राजनीतिक रूप से बनाई गई समस्या नहीं है. सभी लोकतंत्रों में असमान मानव विकास की समस्या रही है. देश जितना बड़ा होगा, मानव विकास को पूरा करना उतना ही कठिन होगा. जब भी हमारा मानव विकास असमान होता है, तो असमान जनसंख्या, असमान जनसंख्या घनत्व पर खत्म होता है. भारत में यही हुआ है. भारत विविधतापूर्ण है और विभिन्न दलों द्वारा शासित भी है - और उनके शासन के विकल्प पूरी तरह से अलग हैं. इसलिए , देश में मानव विकास में भारी असमानताओं और इसलिए, असमान प्रजनन दर है."

वह आगे कहती हैं कि समय के साथ क्या हुआ है कि दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर पश्चिमी यूरोपीय देशों के बराबर हो गई है, जबकि उत्तरी राज्यों में प्रजनन दर बहुत अधिक है.

परिसीमन का विरोध करते हुए, भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना मंत्री केटी रामा राव ने हाल ही में सभी दक्षिणी राज्यों से प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

उन्होंने आगे कहा कि "देश की आबादी का सिर्फ 18 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले दक्षिणी राज्य, देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 35 प्रतिशत का योगदान करते हैं. देश की अर्थव्यवस्था और विकास में योगदान देने वाले इन प्रगतिशील राज्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें नुकसान में नहीं डाला जाना चाहिए."

परिसीमन के परिणाम

वकील शादान फरासात कहते हैं "सुप्रीम कोर्ट की राय है कि "'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत लोकतंत्र के लिए केंद्रीय है, लेकिन जब आप इसे संघीय प्रणाली में करते हैं, तो आपको इसे संतुलित करना होगा. अन्यथा, एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा होने वाला है."

वह बताते हैं कि

"जब विभिन्न संघीय संस्थाओं के बीच जनसंख्या वृद्धि में भारी अंतर होता है और फिर आप उनका परिसीमन करते हैं, तो यह प्रभावी रूप से राजनीतिक शक्ति का एक समूह से दूसरे समूह में ट्रांसफर कर देता है."

'भारत के प्रतिनिधित्व का उभरता संकट' शीर्षक वाली 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, कम आबादी वाले राज्यों का वर्तमान में लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व है और यदि 2026 के बाद उनका परिसीमन किया जाता है, तो उन्हें कई सीटों का नुकसान होगा.

स्टडी के अनुसार, 2026 के बाद, "बिहार और उत्तर प्रदेश में अकेले 21 सीटें बढ़ेंगी, जबकि केरल और तमिलनाडु की 16 सीटें कम हो जाएंगी."

लेकिन परिसीमन का एक और छिपा हुआ परिणाम है, और वह है लोकसभा में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में बदलाव.

स्टडी में बताया गया, "एससी- और एसटी-आरक्षित सीटों की संख्या राज्य-दर-राज्य आधार पर निर्धारित की जाती है, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित प्रत्येक राज्य की सीटों का हिस्सा उन समुदायों की कुल राज्य आबादी के हिस्से से मेल खाना चाहिए." .

कृष्णास्वामी बताते हैं कि चूंकि दक्षिणी राज्यों में एससी और एसटी समुदायों के बीच टीएफआर में भी कमी आई होगी, इसलिए लोकसभा में उनकी संख्या भी प्रभावी रूप से बदल जाएगी.

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कृष्णास्वामी का मानना ​​है "यह समझ में आता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों को लग रहा है कि उन्हें सजा दी जा रही है क्योंकि उनके शासन विकल्प, योजनाएं, कानून और कार्यक्रम मानव विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित किया है. महिलाओं के बीच उनकी उच्च शिक्षा दर ने प्रजनन क्षमता कम करने में मदद की हैं."

लेकिन 'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत के बारे में जाने के लिए कोई दो रास्ते नहीं हैं, इसलिए संतुलन की जरूरत है, वह कहती हैं. ऐसे कौन से तरीके हैं, जिनसे यह संतुलन बनाया जा सकता है?

कृष्णास्वामी सुझाव देते हैं, "चूंकि लोकसभा सीटें अनिवार्य रूप से जनसंख्या पर आधारित होती हैं, इसलिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अधिक संतुलित हो सकता है, जो दक्षिणी राज्यों या कम टीएफआर वाले राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करेगा."

वे बताती हैं कि...

"दूसरा तरीका यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रधानमंत्री पद को उत्तर और दक्षिण में घुमाया जाए. यदि आप भारत के इतिहास को देखें, तो पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवेगौड़ा को छोड़कर, हमारे पास बार-बार उत्तर से प्रधानमंत्री होते हैं. यह वास्तव में एक बहुत बड़ा हानि है क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी दक्षिण भारत से अलग है,"

हालांकि, वकील फरासत का सुझाव है कि परिसीमन को तब तक के लिए टाल दिया जाए, जब तक कि उत्तरी राज्य अपनी जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं कर लेते. उनका मानना ​​है: "'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत को संघीय सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए. और वह संतुलन वर्तमान में पूरा किया जा रहा है और इसे 2026 से आगे भी जारी रखा जाना चाहिए."

इस बीच, सरकारी सूत्रों ने कहा है कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि परिसीमन के कारण दक्षिणी राज्यों को नुकसान न हो, हालांकि, यह कैसे किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

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