चारा घोटाला केस में सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने सजा के ऐलान के वक्त आरजेडी चीफ लालू प्रसाद की उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें ओपन जेल में भेजने की सिफारिश की थी. लालू को झारखंड के हजारीबाग की ओपन जेल में रखा जाएगा.
जानिए आम जेल से कितनी अलग होती है ओपन जेल, यानी खुली जेल का काॅन्सेप्ट. साथ ही क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी लालू को?
क्या है ओपन जेल या खुली जेल?
ओपन जेल का काॅन्सेप्ट अपराधियों के पुनर्वास और कम से कम सिक्योरिटी में उनके जीवन में बदलाव लाने के तरीके पर आधारित है.
राजस्थान जेल एक्ट ओपन जेल की परिभाषा ये देती है, “बिना दीवार, बिना सलाखों और बिना ताले वाली जेल.”
इन जेलों में कैदियों को पूरी तरह से कैद नहीं रखा जाता. जेल के अंदर उन्हें अपने परिवार को साथ रखने और उनकी आजीविका चलाने के लिए काम करने की सुविधा मुहैया कराई जाती है. अगर परिवार साथ रहता हो, तो कैदी एक निर्धारित दायरे में काम के लिए जाता और फिर काम खत्म होने के बाद लौट आता है.
भारत में कितनी ओपन जेल?
भारत में सबसे अधिक सेंट्रल जेल और सब जेल हैं. देश के 17 राज्यों में 63 ओपन जेल हैं. सबसे ज्यादा 29 ओपन जेल राजस्थान में है.
संगानेर ओपन जेल राजस्थान में सबसे बड़ी ओपन जेल है. यहां करीब 400 कैदियों का ‘घर’ है.
किस तरह के कैदियों को रखा जाता है?
भारत में हर राज्य का अपना जेल एक्ट होता है, जैसे राजस्थान कैदी नियम और आंध्र प्रदेश जेल नियम, 1979.
राजस्थान ओपन जेल में कैदियों को रखने या ट्रांसफर करने के लिए मुख्य नियम ये है कि
- कैदी का अपराध साबित हो गया हो.
- कैदी ने आम जेल में अच्छे आचरण के साथ कम से कम पांच साल बिताया हो.
- यहां अंडर ट्रायल कैदियों को नहीं रखा जाता.
लालू यादव को ओपन जेल में मिलेंगी ये सुविधाएं
लालू प्रसाद हजारीबाग के ओपन जेल में रहेंगे. इस जेल का उद्घाटन 2013 में हुआ था और शुरू में 25 कैदियों को रखा गया था, जिनमें माओवादी और पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर शामिल थे.
- इसमें कैदियों को अपने परिवार को साथ रखने की सुविधा देने वाले लगभग 100 कॉटेज हैं.
- सभी कॉटेज में अटैच्ड किचन और बाथरूम हैं.
- यहां साफ पानी के लिए एक्वागार्ड की व्यवस्था भी है.
- खबर है कि लालू के लिए यहां गाय और भैंस भी रखी जाएंगी. जज शिवपाल ने टिप्पणी की थी कि लालू को गाय पालने का अनुभव है, ऐसे में उनके लिए हजारीबाग की ओपन जेल सही रहेगी. यहां करीब 10-12 गाय रखी जाएंगी.
- हालांकि लालू प्रसाद ने मांग की है कि उन्हें बागवानी का काम दिया जाए. इस पर जज ने उनके फैसले को मान लिया है और उन्हें बागवानी करने का हर दिन 93 रुपए वेतन मिलेगा.
फरवरी 2018 में ओपन जेल बनाने को लेकर होगी चर्चा
जेलों में बंद कैदियों की दयनीय दशा के मामले में 12 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो ओपन जेल बनाने को लेकर चर्चा करें.
सरकार से कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी के साथ फरवरी 2018 के पहले हफ्ते में इस मसले पर मीटिंग हो.
खुली जेल किस तरह से काम करेगी इसका प्रारूप कैसा होगा, इसमें कैसे कैदियों को रखा जाएगा इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से स्टडी करने को कहा है.
अगर कोई कैदी पहली बार किसी अपराध में जेल गया है या फिर ऐसे कैदी जो मामूली अपराधों में जेल गए हैं इनमें से कैसे कैदियों को ओपन जेल में रखना सही होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमें आपस में मिलकर आगे बढ़ना होगा और सभी की एकराय बने और किसी को कोई आपत्ति न हो. जेल नियमों को लेकर सभी राज्य सरकारों के पास अपनी-अपनी गाइडलाइन है, इसलिए किसी तरह की असमंजस की स्थिति पैदा ना हो.
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