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ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने वाला बिल लोकसभा में पास

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इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के प्रोडक्शन, मैन्यूफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल बुधवार 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में पारित कर दिया गया.

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध को सही ठहराते हुए कहा कि वेपिंग लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है.

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध विधेयक पर संपन्न हुई चर्चा का जवाब देते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा, "ई-सिगरेट कंपनियां साल के आखिर तक देश में बड़े पैमाने अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थीं. एक स्कूल में जांच के दौरान 150 ई-सिगरेट मिले. ये खतरा और बढ़ता इससे पहले ही अध्यादेश लाया गया. ई-सिगरेट से अमेरिका में बड़ी संख्या में मौतें हो चुकी हैं. इसलिए कड़े कदम जरूरी हैं."

उन्होंने ई-सिगरेट को सिगरेट के मुकाबले कम नुकसानदेह बताए जाने पर भी जवाब दिया.

अगर कोई चीज कम नुकसानदायक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कोई हानि होगी ही नहीं.
डॉ हर्ष वर्धन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

इस पर उन्होंने 14वीं मंजिल से छलांग लगाने की बजाए 10वीं मंजिल से छलांग लगा कर सुसाइड का उदाहरण दिया.

मोदी कैबिनेट ने इसी साल 18 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के प्रोडक्शन, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी.

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