सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार के आधार लिंक की समय सीमा को 31 मार्च तक किए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आधार लिंक को लेकर समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया था. सरकार ने कहा था कि तमाम सरकारी योजनाओं के लिए आधार को बैंक खातों, पैन कार्ड और फोन कंपनियों के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 किया जा सकता है.
आधार लिंकिंग पर चल रही है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद वेलफेयर स्कीमों से आधार लिंकिंग को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. इसके साथ ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि आधार स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि आधार को सिर्फ 6 स्कीमों से लिंक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था. लेकिन सरकार ने इसे 139 से भी ज्यादा सेवाओं के लिए जरूरी कर दिया है.
सरकार ने बढ़ाई आधार लिंक करने की अंतिम तारीख
केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने संविधान पीठ को सूचित किया कि सरकार विभिन्न सेवाओं और कल्याण उपायों का लाभ प्राप्त करने के लिये उसे आधार से जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए तैयार है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नया बैंक खाता खोलने के लिये आधार की अनिवार्यता बनी रहनी चाहिए.
सरकार ने बैंक खातों और चुनिंदा वित्तीय लेन देन के लिए आधार और पैन की जानकारी देने की अनिवार्यता की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने संबंधी अधिसूचना बुधवार को जारी की थी.
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