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एलगार परिषद केस: कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

सिपाही की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

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न्यूज
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मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को एलगार परिषद मामले में गिरफ्तार दो कार्यकर्ताओं की अस्थायी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी। उन्होंने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर जेल से छोड़ने का अनुरोध किया था।

आरोपी वरवर राव (80) और शोमा सेन (60) ने जमानत मांगते हुए कहा था कि वे कई रोगों से ग्रस्त हैं और उम्र के कारण कोरोना वायरस का खतरा भी उन्हें अधिक है।

राव को फिलहाल नवी मुंबई के तलोजा कारागार में रखा गया है जबकि सेन भायखला जेल में बंद हैं।

कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा उन लोगों को अधिक है जो बुजुर्ग हैं और हृदय संबधी रोगों, मधुमेह, श्वसन संबंधी परेशानियों समेत अन्य रोगों से ग्रसित हैं।

हालांकि, विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शेट्टी ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया और कहा कि आरोपियों की ओर से पहले दी गई अनेक जमानत याचिकाएं अस्वीकार की गई हैं और अब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि जिन आधारों पर जमानत मांगी गई है उनपर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन पर गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगे हैं।

शेट्टी की दलील को विचारणीय पाते हुए अवकाशकालीन अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर भोंसले ने दोनों आरोपियों की अर्जियां खारिज कर दीं।

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