नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)| राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति चिदंबरम द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश तीन सितंबर के लिए सुरक्षित कर लिया। इस मामले की जांच सीबीआई व ईडी कर रही हैं। जिला व सत्र न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पिता-पुत्र दोनों की तीन सितंबर के लिए अंतरिम संरक्षण को बढ़ा दिया।
हालांकि, अदालत ने आदेश देने से पहले तक एजेंसी को किसी भी दिन जिरह करने की स्वतंत्रता दी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम.नटराजन ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पी.चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए मामले को स्थगित किया जाए, क्योंकि उस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
हालांकि, चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने स्थगन पर आपत्ति जताई।
वकील ने कहा, "अगर एक व्यक्ति को 10 तारीखें मिलती हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"
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