यह निर्देश कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी के मद्देनजर दिए गए हैं, जिसके अगस्त के अंत तक देश में पहुंचने की उम्मीद है।
शनिवार सुबह से लागू होने वाले राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी अनलॉक-5 दिशा-निर्देशों के अनुसार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने जहां से पवित्र कावड़ यात्रा शुरू होती है, कोविड के कारण जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि यात्रा में भीड़ जमा होने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार राज्य में पवित्र जुलूस की अनुमति नहीं देती है।
इसमें आगे कहा गया है कि राज्य में कावड़ यात्रा और ईद-उल-जुहा पर नमाज अदा करने सहित सभी धार्मिक यात्राओं की अनुमति नहीं है।
इसमें आगे कहा गया है कि चार्तुमास महोत्सव को भी मनाने के लिए किसी सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो मूल रूप से जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
गाइडलाइन में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में ऐसे सभी धार्मिक तीर्थयात्राओं और जुलूसों आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे भीड़भाड़ हो सकती है, जिससे कोविड संक्रमण दर फैलने की संभावना बढ़ सकती है।
राज्य सरकार ने राज्य में स्वीमिंग पूल खोलने पर भी रोक लगा दी है।
इसके अलावा सार्वजनिक पार्कों को सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, जिन लोगों को पहली खुराक का टीका लगाया गया है, उन्हें शाम 4.00 बजे से रात 8 बजे तक सार्वजनिक पार्कों में जाने की अनुमति होगी।
गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है कि दुकानों, बाजारों, मॉल, रेस्तरां, रेलवे स्टेशनों आदि और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोविड के उचित व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।
--आईएएनएस
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