कालेधन पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने तीन लाख रुपये से अधिक के कैश ट्रांजेक्शन वाले प्रस्ताव में बदलाव किया है. अब तीन लाख रुपये तक की रकम को घटाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, दो लाख रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करने पर 100 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नकद लेन-देन करने पर भारी जुर्माना लगेगा. अगर कोई व्यक्ति दो लाख से अधिक की राशि कैश में लेता है, तो उसे उतनी ही राशि बतौर जुर्माना देनी होगी.
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नए नियम के मुताबिक, ‘अगर आप तीन लाख रुपये कैश लेते हैं तो आपको तीन लाख रुपये का ही जुर्माना देना होगा. इसी तरह 50 लाख रुपये नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपये ही होगी. ये जुर्माना उसी व्यक्ति को भरना होगा, जो नकद स्वीकार करेगा.’
अधिया ने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है.
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