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SC का फैसला- 20 फुट से ज्यादा नहीं होगी दही-हांडी की ऊंचाई

सुप्रीम कोर्ट ने दही-हांडी मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिरामिड की ऊंचाई बढ़ाने पर रोक लगा दी है.

Published
भारत
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महाराष्ट्र में दही-हांडी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने कहा है कि दही-हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी.

याचिकाकर्ता ने कहा था कि बच्चों पर रोक के लिए वह तैयार हैं, लेकिन 20 फुट से ज्‍यादा की ऊंचाई पर रोक हटाई जानी चाहिए.

नहीं काम आई गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स की दलील

याचिकाकर्ता ने कहा था कि देश-विदेश में दही-हांडी प्रसिद्ध है और पिरामिड की ऊंचाई को लेकर गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में जगह भी मिल चुकी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा,

क्या आप ओलंपिक में मेडल भी लाते हैं? अगर आप मेडल लाएंगे, तो हमें खुशी होगी.
सुप्रीम कोर्ट

अक्टूबर में जारी रहेगी मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को महाराष्ट्र में दही-हांडी के मामले में फैसला सुनाया था और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. इसके मुताबिक, इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे भाग नहीं लेंगे और दही-हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं रहेगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मामले की अक्टूबर में सुनवाई जारी रखेगा.

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