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अब PF अकाउंट से निकालें 90% राशि, लेकिन सिर्फ घर खरीदने के लिए 

निकासी की सुविधा केवल उन्हीं पीएफ सदस्यों के लिए होगी जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों.

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भारत
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सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन करने का फैसला किया है. इससे चार करोड़ पीएफ खाताधारक घर खरीदने के लिए 90% तक की राशि निकाल सकेंगे. श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में ये जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत भविष्य निधि (पीएफ) खाते से निकासी की सुविधा केवल उन्हीं पीएफ सदस्यो को उपलब्ध होगी, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों.
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इस संशोधन से ईपीएफओ के कर्मचारियों को कई फायदे होंगे.

  • घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करने में मदद मिलेगी
  • ईपीएफ अकाउंट से ही होम लोन की ईएमआई भी चुका सकेंगे

पीएफ खाताधारक और नौकरी देने वाले लोग ग्रुप हाउसिंग स्कीम में आने वाले घरों को भी खरीद सकेंगे. इस स्‍कीम का फायदा तभी मिलेगा, जब कम से कम 20 लोग ग्रुप हाउसिंग सोसासटी की इस स्‍कीम में आएं. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी ईपीएफओ के खातधारक इस स्‍कीम के तहत उठा सकते हैं. इससे सरकार के सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी.

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