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गया रोड रेज: आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव दोषी करार

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि 11 सितंबर से पहले इस केस का फैसला हो जाना चाहिए.

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बिहार के गया में आदित्य सचदेव हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत 4 को गया जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है. बता दें कि ये वही बहुचर्चित हत्याकांड है, जिसमें पिछले साल एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने आदित्य को ओवरटेक करने जैसी मामूली बात पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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पार्टी करके लौट रहा था आदित्य

यह घटना तब हुई थी, जब आदित्य सचदेवा अपने दोस्त नासिर हुसैन, कैफी, आयूष अग्रवाल, अंकित अग्रवाल के साथ 12वीं के नतीजे आने के बाद पार्टी करके बोधगया से अपनी कार से लौट रहा था. रास्ते में साइड मांगने पर रॉकी यादव ने गया के पुलिस लाइन रोड पर आदित्य को गोली मार दी थी, जहां अस्पताल ले जाते वक्त उसने ने दम तोड़ दिया था.

11 मई, 2016 को रॉकी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में रॉकी के साथ टेनी यादव और एमएलसी के अंगरक्षक राजेश कुमार को भी अरेस्ट किया गया था. हांलाकि टेनी यादव और राजेश को तो जमानत मिल गई थी, लेकिन रॉकी यादव अभी भी जेल में है.

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